Tuesday, June 26, 2012

गाय पर अत्याचार Sharif Khan

ईश्वर ने हर चीज़ इन्सान के फ़ायदे के लिए बनाई है उनमें से ही पशु भी हैं जो विभिन्न प्रकार से लाभकारी होते हैं। यह सवारी करने, माल ढोने, दूध पीने व मांस खाने आदि के काम आते हैं। गाय भी उन्हीं में से एक पशु है। भारत में हिन्दुओं द्वारा गाय को विशेष सम्मान देते हुए मां के दर्जे में रखा जाने के कारण उसको लाभ के बजाय हानि ही हुई है क्योंकि जो लोग अपनी उस मां, जिसने उन्हें जना हो, को घर के काम काज के लायक़ न रहने पर वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाने में ज़रा भी शर्म मेहसूस न करते हों उनसे दूध देना बन्द हो जाने पर एक जानवर की सेवा किया जाना कैसे अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में गाय आमतौर से हिन्दू ही अधिक पालते हैं और जब उसका पालना लाभकारी नहीं रहता तो उसको बेच देते हैं जोकि क़साई के अलावा किसी के काम की नहीं होती। इस प्रकार से गाय को बेचने वाले हिन्दू क्या उस क़साई से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह उसकी केवल इसलिये सेवा करेगा क्योंकि उसको बेचने वाले उसे माता मानते हैं। यहां तक तो सब कुछ सामान्य है। इसके बाद जो खेल शुरू होता है वह इन्सानियत को शर्मसार करने के लिये काफ़ी है।

सरकार ने हिन्दुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गोकुशी पर तो पाबन्दी लगा दी है परन्तु लाभदायक न रहने के बाद बेकार हो जाने वाली गायों की उचित देखभल न करने वाले गोपालक और गोभक्तों का कोई उत्तरदायित्व नहीं रखा है जिसके नतीजे में गायों का क़साई के हाथों बेचा जाना तय है। ऐसी गायों को ख़रीदने के बाद एक दो गायों को इधर से उधर ले जाने के लिये तो हिन्दू मज़दूरों की सेवाएं ले ली जाती हैं और जब एक जगह माल इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको ट्रक में लाद कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। इन गायों के व्यापारी रिस्क फैक्टर को कम करने के लिये एक ही ट्रक में इतनी गायें ठूंस कर भर लेते हैं कि उनकी हालत देखकर पत्थर दिल व्यक्ति की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस ज़ुल्म का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रायः मन्ज़िल पर पहुंचने तक उस ट्रक में कई गायें तो दम घुटने से मर जाती हैं। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी अपेक्षानुसार ही होती है क्योंकि पहले से तयशुदा धनराशि के चश्मे से उसको हर नाजायज़ काम जायज़ नज़र आने लगता है। इसके बाद गोभक्तों के रूप में घूमने वाले अराजक तत्वों की जब ऐसे वाहन पर नज़र पड़ती है तो वह उस क्षेत्र के हिन्दुओं की भावनाओं को भड़का कर दबाव बनाकर उस माल को छीन लेते हैं और पुलिस की निगरानी में गौ माता के रूप में हाथ आये हुए उस माल को गोशाला में पहुंचा देते हैं ताकि फिर उसको दोबारा क़साई के हाथ बेचकर इनको भी कुछ धन हाथ आ जाए। इस बात की शिकायत इसलिये नहीं होती कि गोशाला में उन बेज़बान जानवरों के खाने और इलाज का उचित प्रबन्ध न होने के कारण वहां के ज़िम्मेदार लोग उनसे छुटकारा पाना ही बेहतर समझते हैं। यदि बचकर यह माल अपनी मन्ज़िल तक पहुंच जाता है तो फिर उन गायों का मांस एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस पूरी कार्यवाही में मुसलमानों का रोल केवल गाय ख़रीद कर फ़ैक्ट्री तक पहुंचाना होता है बाक़ी गाय के पालने से लेकर एक्सपोर्ट तक का कार्य प्रायः हिन्दुओं के द्वारा ही अन्जाम दिया जाता है। यदि दबिश की वजह से उन गायों को मन्ज़िल तक पहुंचने से पहले ही ठिकाने लगाना पड़े तो रात के अंधेरे में किसी वीरान जगह या किसी खेत में उनको काट लेते हैं और इस करतूत की भनक लगने पर पुलिस को भी अलग से बोनस के तौर पर कुछ धन की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि वह क़साइयों से तो रिश्वत लेककर उनको आगे काम जारी रखने के लिये फरार कर देती है और जिस खेत में वह गायें काटी गई थीं उस खेत के मालिक को गोकुशी के आरोप में जेल भेज देती है। वहां उस बेचारे ग़रीब की क़ानून लाक़ानूनियत से ज़िन्दगी बरबाद कर देता है।

यह बातें कपोल कल्पित न होकर तथ्यों पर आधारित हैं और इनको लिखने का मक़सद किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है बल्कि कुछ बातों पर ग़ौर करने की आवश्यकता पर ज़ोर देना है। जैसे दूध न देने वाली गायों को स्वयं पालने की स्थिति में न होने पर क़साई के हाथ न बेचकर गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था की जाये जहां उनके चारे आदि के लिये धन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो। इसके अलावा गोकुशी पर लगी हुई पाबन्दी को यदि हटा लिया जाये तो क़साई के द्वारा यातायात में किये जाने वाले जु़ल्म से गायें सुरक्षित हो जाएंगी और यदि फिर भी बाज़ न आयें तो उनको सख़्त सज़ा का प्रावधान रखा जाये। ईदुज़्ज़ुहा के मौक़े पर जिन जानवरों की क़ुर्बानी की जाती है उनको इतने अच्छे ढंग से रखा जाता है कभी कभी तो उनकी की जाने वाली सेवा से इन्सान भी ईर्ष्या करने लगता है यदि गाय भी क़ुर्बानी के जानवरों में शामिल कर ली जाए तो निश्चित रूप से हिन्दुओं से बेहतर मुसलमान गाय की सेवा करेगा। विदेशों में गायें केवल मांस के लिये भी पाली जाती हैं और वहां हिन्दू भी रहते हैं लेकिन उनको कोई ऐतराज़ नहीं होता। लिहाज़ा जब तक भारत में धर्मनिर्पेक्षता लागू है तब तक गोकुशी पर पाबन्दी लगाकर गोमांस खाने वाले लोगों के अधिकारों का हनन करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि संविधान को बदलकर हिन्दू राष्ट्र बना दिया जाय तो फिर उसी के अनुसार क़ानून बनाकर गोकुशी पर पाबन्दी लगाने पर विचार किया जाने को तर्कसम्मत कहा जा सकता है।

Saturday, June 9, 2012

महिलाओं के शवों का पोस्ट मॉर्टम महिला डाक्टर द्वारा ही हो Sharif Khan

इन्सान की फ़ितरत (प्रकृति) में जहां बहुत सी बातें जन्मजात होती हैं। उनमें से शर्म, संकोच और हया भी पैदाइशी तौर पर ही होती हैं। यह बात सभ्यता से दूर आबाद जंगली जातियों के रहन सहन को देखने से साबित भी हो जाती है कि वह लोग नंगे रहने के बावजूद भी अपने यौनांगों (शर्मगाहों) को ढकने के प्रति सजग रहते हैं चाहे साधनों के अभाव में पेड़ों के पत्तों का ही प्रयोग करना पड़े। अपने गुप्तांगों को छिपाने का भाव पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है और उनकी इस आदत को पुरुष समाज में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि जो महिलाएं स्वेच्छा से या धर्म और समाज के नियमों वश शरीर को ढके रखने वाला पहनावा पहनती हैं उनको गन्दी नज़र से देखने को प्रायः गन्दे लोग भी पसन्द नहीं करते। पूर्ण रूप से शरीर को ढकने वाली पर्दानशीन मुस्लिम महिलाएं, ईसाई राहिबाएं (नन) और हिन्दू साध्वियों का जिस प्रकार समाज आदर करता है वह उदाहरण के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार खुली मिठाई पर ही मक्खियां आती हैं उसी प्रकार गन्दी नज़रें उन्ही औरतों का पीछा करती हैं जो अपने शरीर की नुमाइश करते हुए स्वयं को नज़ारे के लिए प्रस्तुत करती हों। बेपर्दगी का फ़ितरत के ख़िलाफ़ होना इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि कोई भी महिला यह नहीं चाहती कि मरने के बाद उसकी लाश को बेपर्दा किया जाए चाहे उसकी ज़िन्दगी कैसी ही गुज़री हो। समाज के ज़ुल्मों का शिकार होने के बावजूद इन्साफ़ न मिलने के कारण डकैत बनने वाली मशहूर महिला फूलन देवी कथनानुसार उसके आत्म समर्पण करने के पीछे दूसरे कारणों के अलावा एक वजह यह डर भी था कि मारी जाने के बाद कहीं पुलिस उसकी लाश को नंगा करके जनता के सामने मुमाइश न करे।
 धार्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जीवित महिलाओं के पर्दे का जिस तरह से आदेश है वही मरने के बाद भी है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि जीवित रहते हुए मनुष्य स्वयं अपने शरीर को ढकने या न ढकने का ज़िम्मेदार होता है जबकि मरने के बाद यह उत्तरदायित्व उसके वारिसों पर आ जाता है। इसीलिये किसी व्यक्ति का जीवन चाहे किसी भी प्रकार से गुज़रा हो परन्तु मरने के बाद उसके वारिस उसके शव को वही सम्मान देते हैं जैसा कि उसका अधिकार है। इस्लामी शरीअत के अनुसार किसी महिला का जिन लोगों से जीवन में पर्दा करना लाज़िम है, मरने के बाद भी उसके शव को उन लोगों के सामने बेपर्दा नहीं किया जा सकता। आज के युग में यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो मौत के कारण का पता लगाने के लिये उसके शव का पोस्ट मॉर्टम किया जाता है। पोस्ट मॉर्टम लाश को नंगा किये बिना करना सम्भव नहीं है बल्कि शरीर पर किसी चोट, ज़हरीली सुई आदि के निशान का पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि डाक्टर उसके प्रत्येक अंग का बारीकी से अवलोकन करे। यदि लाश किसी स्त्री की है तो डाक्टर के लिए यह पता लगाना ज़रूरी होता है कि मृतिका के साथ सम्भोग तो नहीं किया गया है जिसके लिए उसके शरीर में किसी भी औज़ार के दाख़िल कराए जाने की ज़रूरत को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। जीवित रहते हुए जिस महिला को अपराधी होने के बावजूद भी पुरुष पुलिस के द्वारा पकड़े जाने तक को बरदाश्त नहीं किया जाता और सरकार द्वारा भी महिला पुलिस उपलब्ध कराई जाती है तो फिर मरने के बाद पोस्ट मॉर्टम की आवश्यकता पड़ने पर महिला डाक्टर की सेवा क्यों नहीं ली जाती और पुरुष डाक्टर के सामने उसको बेपर्दा करने के लिये छोड़े जाने का क्या औचित्य है?
 इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अन्तिम संस्कार के लिए मुर्दे को यदि दूसरे सामान की तरह ले जाया जाय तो उसको न तो चोट लगने का डर होगा और न ही टूट फूट का अन्देशा परन्तु ऐसा न करके उसको कन्धों पर उठा कर सम्मान पूर्वक ले जाए जाने की परम्परा का होना मुर्दे के प्रति आदर भाव को प्रदर्शित करता है। परन्तु पोस्ट मॉर्टम की प्रक्रिया में शव की जिस प्रकार से दुर्गति होती है उसके कारण अक्सर लोग शव का पोस्ट मॉर्टम कराने से बचते हैं चाहे मौत की गुत्थी अन सुलझी ही क्यों न रह जाए।
 बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार व्यक्गित अथवा संस्थागत रूप से सरकार को इस बात के लिए आमादा करने की कोशिश करे कि पोस्ट मॉर्टम किये जाने वाले शवों की दुर्गति न की जाए और महिलाओं के शवों का पोस्ट मॉर्टम केवल महिला डाक्टर के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Saturday, August 6, 2011

इस्लाम धर्म ही क्यों आवश्यक - Sharif Khan

धर्म ऐसी चीज़ नहीं है कि उस से बचा जाए। धर्म तो जीवन पद्धति सिखाने का साधन है जिसके बिना आदर्श समाज का निर्माण सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ वैवाहिक व्यवस्था आदर्श समाज की नींव के समान है इसीलिए महिला-पुरुष का बिना विवाह के साथ रहना व्याभिचार कहलाता है, जोकि धर्मविरुद्ध है। माता-पिता के संतान के प्रति और संतान के माता-पिता के प्रति अधिकार और कर्तव्य, पड़ौसी का हक़, विधवाओं तथा अनाथों की समाज पर ज़िम्मेदारी आदि का बोध धर्म के बिना सम्भव नहीं है। सम्पूर्ण सृष्टि के रचियता (अल्लाह सुबहाना व तआला) का किस प्रकार आभार प्रकट किया जाए तथा इस सब के बारे में प्राप्त होने वाले ज्ञान के स्रोत ईशदूत के प्रति श्रद्धा व सम्मान धर्म के भाग हैं। इसके साथ ही इस सम्पूर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए एक साफ़-सुथरी और निष्पक्ष शासन व्यवस्था का क़ायम होना आवश्यक है जिसके बिना अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चलना सम्भव नहीं है। धर्म के विषय में बात करते हुए जब हम दूसरे धर्मों की आलोचना करना अपना मक़सद बना लेते हैं तो उसके नतीजे में बजाय भाईचारे के नफ़रत पैदा होने का अन्देशा रहता है लिहाज़ा किसी की आलोचना से बचते हुए धर्म के विषय में जानकारी देने के कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए।

खाना, पीना और सांस लेना जिस प्रकार से ज़िन्दा रहने के लिए आवश्यक हैं इसी प्रकार कामेच्छा की पूर्ति तन और मन दोनों की सन्तुष्टि के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार भूख से व्याकुल व्यक्ति अपनी क्षुधापूर्ति के लिए ग़लत कार्य करने पर आमादा हो जाता है उसी प्रकार कामेच्छा का दमन व्याभिचार को जन्म देता है। इस्लाम ने विधवा विवाह के द्वारा विधवाओं के भटकने और भटकाई जाने का मार्ग ही बन्द कर दिया। पति-पत्नि के बीच सम्बन्ध में दरार, सन्तान सुख से वन्चित होना या किसी दूसरे कारणवश यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करना चाहे तो पहली पत्नि के रहते हुए उसको दूसरी पत्नि, तीसरी और चैथी पत्नि तक रखने का इस शर्त के साथ इस्लाम अधिकार देता है कि सब पत्नियों के साथ बराबर का इन्साफ़ किया जाएगा। यहां इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होगी तभी एक से अधिक पत्नियां रखना सम्भव होगा और अगर इस प्रकार की व्यवस्था न की गई होती तो पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं होने पर विवाह से वन्चित रह जाने वाली महिलाओं के पास अपनी यौनेच्छापूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के संथ नाजायज़ सम्बन्ध बनाकर उसका घर बरबाद करने या फिर वैश्यावृत्ति की राह पर चल कर पूरे समाज को गन्दा करने के अलावा कोई विकल्प न रहता। जो लोग किसी व्यक्ति के दूसरा विवाह करने पर आने वाली स्त्री (सौत) को पहली पत्नि के अधिकारों के हनन के रूप में देखते हैं, वह इस हक़ीक़त को भूल जाते हैं कि अपनी पत्नि से किसी भी रूप में सन्तुष्ट न होने की स्थिति में यदि वह व्यक्ति दूसरी स्त्री को पत्नि के रूप में न लाता तो फिर इस बात के अन्देशे से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह उस से अनैतिक सम्बन्ध क़ायम करता जोकि पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध होता।

माता पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य है उसको अच्छे संस्कार देना तथा अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा नागरिक बनाना। इस्लाम का मक़सद इन्सान को इन्सान की ग़ुलामी से आंज़ादी दिलाना है। चूंकि हक़ीक़ी (वास्तविक) मालिक और हाकिम तो अल्लाह है लिहाज़ा अल्लाह ही को वास्तविक मालिक और हाकिम मानते हुए उसके प्रतिनिधि के तौर पर हुकूमत करने वाला व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो आम इन्सान को मिलती है।

अब चूंकि इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धितं दिशा निर्देश मौजूद हैं और इस्लामी शासन व्यवस्था में ग़ैरमुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान भी मौजूद है लिहाज़ा इस्लाम धर्म को पूर्ण रूप से अपनाना और उसके अनुसार सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था क़ायम करना ही आदर्श समाज के निर्माण का एकमात्र उपाय है।

Wednesday, July 20, 2011

भ्रूण हत्या और उसको रोकने का एकमात्र उपाय - Sharif Khan

जिस ज़माने में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद स.अ.व. का जन्म हुआ उसको जहालियत का ज़माना कहा जाता है। अरब में उन दिनों सभ्यता को शर्मिन्दा करने वाला वातावरण था। चरित्र का पतन इतना तो न हुआ था कि हमारे देश की तरह से समलैंगिकता को क़ानूनी सुरक्षा दी गई हो अथवा सुरक्षित यौन सम्बन्ध क़ायम करने हेतु सरकार की ओर से कण्डोम बांट कर खुल्लम खुल्ला व्याभिचार के लिए प्रेरित किया जाता रहा हो। परन्तु और बहुत सी बुराइयां विद्यमान थीं। सबसे बड़ी बुराई यह थी कि लड़कियों को ज़िन्दा ही दफ़्न कर देते थे। कमज़ोर दिल के लोग पैदा होते ही दफ़्न कर देते थे या फिर प्रसव के समय गड्ढा खोदकर रखते थे और पुत्री के रूप में पैदा होने होने वाली सन्तान को उसी गड्ढे में दफ़्न कर दिया करते थे परन्तु मज़बूत दिल वाले थोड़ी बड़ी होने पर दफ़्न करते थे और बड़े गर्व से बयान करते थे कि मैंने अपनी बेटी को उस वक्त ज़िन्दा दफ़्न किया था जब वह ख़ूब दौड़ने लगी थी।

जब इस्लाम की रोशनी फैली तो लोग ईमान में दाख़िल होकर पवित्र क़ुरआन में आने वाले हर आदेश का तत्परता से पालन करने लगे। इस प्रकार से पवित्र क़ुरआन में जब यह हुकुम आया कि शराब छोड़ दो तो शराब छोड़ दी। जब सूद निषेध किया गया तो सूद का लेन देन बन्द कर दिया। जब चार से अधिक पत्नियां रखने को मना किया गया तो जिन लोगों की चार से अधिक पत्नियां थीं उन्होंने चार से अधिक वालियों को तलाक़ दे दिया। इसी प्रकार से जब यह आयत आई, अनुवाद,‘‘ज़िन्दा दफ़्न की गई लड़की से पूछा जाएगा, कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गई‘‘ तो इस पाप कर्म को छोड़ने के साथ जिन लोगों ने कुफ्ऱ की हालत में यह गुनाह किया था वह अपने अन्जाम की फ़िक्र में परेशान हो गए और जब पैग़म्बर स.अ.व. ने फ़रमाया कि ‘‘जाहलियत में जो कुछ हो गया अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, अब नए सिरे से अपनी ज़िन्दगी शुरू करो।‘‘ तब जाकर चैन मिला। ऐसे बिगड़े हुए समाज में सुधार आने का केवल एक ही कारण था कि लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा करके अल्लाह के द्वारा लिए जाने वाले हिसाब (जिसको आख़िरत कहते हैं) का डर पैदा हो गया था और उन्होंने अपने जीवन का मक़सद ही यह बना लिया था कि जो काम अल्लाह को पसन्द हो वह करना और जो काम अल्लाह को पसन्द न हो वह न करना। इसके नतीजे में जो क्रान्ति आई सारी दुनिया उसकी गवाह है कि देखते ही देखते दुनिया का हर भाग इस्लाम की रोशनी से जगमगाने लगा।

भारत में लड़कियों पर किये जाने वाले ज़ुल्म की एक क़िस्म है उनको पैदा होने से पहले ही मार देना अथवा भ्रूण हत्या। पैदा होने के बाद उस बच्ची को देखकर ममता उमड़ कर उस बदनसीब को कहीं पालने के लिए मजबूर न कर दे इसलिए उसको पैदा होने से पहले गर्भ में ही मार देने की प्रथा का प्रचलन हो गया है यदि समय रहते इस पर क़ाबू न पाया गया तो सभ्य समाज के लिए यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। सरकार ने अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर भ्रूण में लिंग की जांच कराए जाने को क़ानूनी अपराध घोषित करके समझ लिया कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई।

अरब के लोगों ने लड़कियों पर किये जाने वाले ज़ुल्म को तो आख़िरत में अल्लाह को दिये जाने वाले अपने कर्मों के हिसाब के डर से छोड़ दिया था परन्तु भारत में जो लोग इस अपराध को कर रहे हैं उनका यदि आख़िरत पर विश्वास होता तो इसको करते ही नहीं या फिर सरकार का डर होता तो इस अपराध को करने से बच सकते थे। इस प्रकार से निर्भयता पूर्वक किये जा रहे इस अपराध को यदि सरकार समाप्त करना चाहती है और भ्रूण हत्या को रोकना चाहती है तो उसके लिए एकमात्र उपाय यह है कि, प्रत्येक गर्भवती स्त्री का रिकार्ड तैयार करके उसके लिए भ्रूण की जांच कराया जाना आवश्यक कर दिया जाए और यदि भ्रूण का फ़ीमेल होना साबित हो जाए तो सरकार को चाहिए कि उको अपने संरक्षण में लेकर उस बच्ची का पैदा होना सुनिश्चित करा दिया जाए। इस व्यवस्था के लागू होने के दिन से ही भ्रूण हत्या समाप्त हो जाएगी।

Tuesday, May 31, 2011

वकील का पेशा और न्याय - Sharif Khan

सभ्यता के इस युग में न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चहिए तथा सरकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था क़ायम करे जिस से देश का कोई भी नागरिक न्याय से वन्चित न रहे और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय आसानी से तथा बिना कुछ खर्च किये हासिल हो यदि न्याय प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती हो तो वह न्याय ख़रीदने के समान है जोकि सभ्यता के नाम पर कलंक जैसा है।

हमारे देश की न्यायायिक व्यवस्था में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और ख़र्चीली बना दी गई है कि न्याय आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। इसीलिये कहा जाता है कि ‘‘जब दो पक्षों में मुक़दमा चलता है तो हारने वाला तो हारता ही है परन्तु जीतने वाला भी फैसला आने तक इतना बरबाद हो चुका होता है कि वह भी हारने जैसा ही होता है।‘‘

एक छोटे से उदाहरण से बात आसानी से समझाई जा सकती है। एक कमज़ोर व्यक्ति के मकान पर कोई व्यक्ति यदि क़ब्जा कर ले तो पीड़ित को अदालत से न्याय पाने के लिए कोर्ट फीस के नाम पर अच्छी ख़ासी रक़म जमा करनी होती है, जोकि मकान की कीमत के अनुसार निश्चित होती है और यदि पीड़ित व्यक्ति किन्हीं कारणों से कम धन जमा करता है तो मुक़दमा दायर होने के बाद विपक्षी ऐतराज़ लगाता है कि कोर्ट फ़ीस कम जमा होने के कारण यह न्याय पाने का अधिकारी नहीं है। जबकि यह तो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि पीड़ित को उसकी सम्पत्ति बिना किसी ख़र्चे के वापस दिलाए। इसी कारण प्रायः पीड़ित व्यक्ति धनाभाव के कारण सब्र करके बैठ रहता है जिसके नतीजे में अराजकता को बढ़ावा मिलता है।

न्याय प्राप्त करने के लिए चूंकि वकील की सेवाएं लेना अनिवार्य है अतः पूरी न्यायायिक प्रक्रिया में वकील की भूमिका विशेष महत्व रखती है। वकील का काम पीड़ित को न्याय दिलाना होना चाहिए परन्तु वकील अपने मुवक्किल से मिले हुए मेहनताने के बदले में उसको मुक़दमा जिताना ही अपना एकमात्र लक्ष्य मान लेता है चाहे वह दूसरे का हक़ ही क्यों न छीन रहा हो अथवा अपने द्वारा किए गए अपराध की सज़ा से बचने की कोशिश में हो। इसके नतीजे में मुक़दमे का फ़ैसला प्रायः न्याय पर आधारित न होकर वकील की क़ाबलियत पर निर्भर करता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि सही हक़दार आमतौर पर न्यायालय पर भरोसा करते हुए मध्यम दर्जे के वकील की सेवाएं ले लेता है जबकि दूसरा पक्ष बड़े वकील की सेवाएं लेकर उसकी शातिराना चालों से मुक़दमा जीत जाता है। न्ययालय तो वकीलों की बहस के आधार पर ही फ़ैसला देता है लिहाज़ा सही फ़ैसला देने की नियत होने के बावजूद वकीलों की बहस के आधार पर न्यायधीश द्वारा ग़लत फ़ैसला हो जाता है। इसका अफ़सोसनाक पहलू यह है कि झूठी दलीलों पर आधारित मुक़दमा जीतने वाला वकील गर्व के साथ कहता है कि मैंने अमुक मुक़दमा झूठा होने के बावजूद जितवा दिया अथवा सरेआम क़त्ल करने वाले अपराधी को सज़ा होने से बचवा दिया या बलात्कारी को सज़ा से बचवाकर उल्टे पीड़िता के भाई को जेल की हवा खिलवा दी। आदि। इस से भी बुरी बात यह है कि झूठे मुक़दमे को जिताने वाले वकील की इज़्ज़त भी समाज में बढ़ जाती है यहां तक कि न्यायधीशों को भी अक्सर झूठा केस जिताने वासे वकीलों की तारीफ़ करते हुए देखा गया है। ध्यान रहे वकीलों में से ही जज भी बनाए जाते हैं।

बैरिस्ट्री पास करने के बाद गांधीजी ने जब राजकोट में वकालत शुरु की तो उनके पास कोई केस नहीं आया क्योंकि झूठा केस वह लेते नहीं थे और उनकी फ़ीस अधिक होने के कारण सच्चे केस के लिए कोई उनकी सेवाएं लेना नहीं चाहता था।

ध्यान रहे इस्लामी शासन व्यवस्था में वकील की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि दोनों पक्ष अदालत में पेश होकर अपनी बात कहते हैं जिसके आधार पर फ़ैसला दे दिया जाता है। तथा न्याय प्रप्त करने के लिए कोई ख़र्चा भी नहीं होता क्योंकि क़ानून व्यवस्था क़ायम करने के साथ न्याय भी मुफ़्त दिलाना सरकार का दायित्व है।

इंसान का ज़मीर ग़लत कार्य पर उसको टोकता है परन्तु आवेश में आकर ज़मीर की आवाज़ को नज़रअन्दाज़ करते हुए वह अपराध कर बैठता है। ऐसी भी मिसालें हैं किसी व्यक्ति द्वारा किये गए क़त्ल के जुर्म में किसी बेक़सूर को फांसी के तख्ते तक पहुंचने पर ज़मीर के धिक्कारने से अपराधी ने स्वयं हाज़िर होकर जुर्म कु़बूल कर लिया और बेक़सूर को अपने गुनाह के बदले में मिलने जा रही सज़ा से बचवा दिया। परन्तु इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले वकील के ज़मीर ने उसको कभी नहीं धिक्कारा। क्या इसलिए कि उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था।

Wednesday, May 25, 2011

भट्टा पारसौल में एक महिला मुख्यमन्त्री के काल में महिलाएं असुरक्षित - Sharif Khan

चंगेज़ ख़ान ने जब बग़दाद फ़तह किया तो उसने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए वहां की जनता का क़त्ले आम कराना शुरु कर दिया। ऐसी स्थिति में लोग भयभीत होकर तहखानों आदि में छिप गए और हालात सामान्य होने का इन्तज़ार करने लगे। चंगेज़ खान को लोगों के छिपे होने का तो आभास था परन्तु छिपने के स्थान का पता नहीं था। किसी ने जब उसको यह बताया कि मस्जिदों में अज़ान होती है जिसको सुनकर मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। इस मालूमात के बाद उसने मस्जिदों में अज़ान दिलवाई ताकि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलें और ऐसा ही हुआ। अज़ान की आवाज़ सुनकर लोगों ने समझा कि स्थिति सामान्य हो गई है लिहाज़ा वह नमाज़ पढ़ने व दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पनाहगाहों से बाहर निकले और इस प्रकार से वह भी चंगेज़ खान के ज़ुल्म का शिकार हुए।

भट्टा पारसौल गांव में दो सिपाहियों की मौत ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या चंगेज़ ख़ान की फौज नहीं बना दिया है? दिन में ऐलान किया जाता है कि पुलिसिया ज़ुल्म के कारण घरों से पलायन करने वाले लोग बिना किसी डर के लौट आएं और रात को डरे सहमे लोग जो हाथ आ जाते हैं उनको चंगेज़ी नीति के अनुसार पुलिस का कोपभाजन बनना पड़ता है। हालांकि एक फ़र्क़ अब भी है। वह यह कि, चंगेज़ ख़ान की फ़ौज के ख़िलाफ़ महिलाओं से दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं थी परन्तु यहां शायद ऐसी शिकायतें महिला मुख्यमन्त्री होने के कारण हैं, क्योंकि आमतौर से महिलाएं पुरुषों के मुक़ाबले में महिलाओं के द्वारा अधिक सताई जाती हैं।

ध्यान रहे कि मुख्यमन्त्री ने जब बुलन्दशहर से चुनाव लड़ा था तब पुलिस के द्वारा उनके साथ किये गए दुर्व्यवहार को वहां की जनता आज भी नहीं भूली है परन्तु उन्होंने उसको पता नहीं क्यों भुला दिया है वरना एक भुक्तभोगी होने के नाते कम से कम उनके मुख्यमन्त्रित्व काल में तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा होनी ही चाहिए थी।

अपनी भूमि का न्यायोचित मुआवज़ा मांगने के जुर्म में इस हद तक हालात बिगड़े और जनता को पुलिस का असली रूप देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि मुआवज़ा अब भी बढ़ाना पड़ेगा।

यदि सरकार वहां के हालात ठीक करना चाहे तो आम माफ़ी के ऐलान के साथ वहां के लोगों के ख़िलाफ़ क़ायम किये गए मुक़दमें वापस लेकर वहां से पुलिस और पी.ए.सी. को हटा ले। और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार की जांच कराके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिये जाने का प्रबन्ध सुनिश्चित करा दे। शायद एक ही दिन में समस्या का समाधान हो जाए।

Sunday, May 22, 2011

भारत में लोकतन्त्र अलपसंख्यकों के लिए अभिशाप - Sharif Khan

जिस देश में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हों और जहां धर्मों और जातियों के आधार पर वर्गीकरण करके समाज को बांटा गया हो वहां लोकतन्त्र भीड़तन्त्र बन जाता है और बहुसंख्यक समाज निरंकुश होकर अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करके उनके अधिकारों का हनन करने लगता है और इस प्रकार से लोकतन्त्र अल्पसंख्यकों के लिए अभिशाप बन जाता है। किसी शायर के द्वारा कहे गए यह शब्द अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच सम्बन्धों का इज़हार करने के लिए पर्याप्त हैं -

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हें बदनाम।
वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।।

हिन्दोस्तान में दुनिया के सबसे बड़े कहलाए जाने वाले लोकतन्त्र की भयावह तस्वीर दिखाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत हैं -

1 - 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान रेडियो से समाचार सुनने पर रोक लगा दी गई थी जिसके नतीजे में पुलिस अपनी आदत के अनुसार किसी भी मुसलमान को केवल यह आक्षेप लगाकर प्रताड़ित करने से नहीं चूकती थी कि वह रेडियो पाकिस्तान से समाचार सुन रहा था चाहे वह दिल्ली से गाने ही सुन रहा हो जबकि हिन्दुओं को अक्सर रेडियो पाकिस्तान से सुने हुए समाचारों पर चर्चा करते हुए देखा जा सकता था।

2 - सन् 1984 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा गांधी का क़त्ल हुआ और चूंकि क़ातिल सिख (जोकि एक अल्पसंख्यक समुदाय है) थे इसलिए उसकी प्रतिक्रिया का बहाना बनाकर हज़ारों बेक़सूर सिखों का क़त्ले आम कराया गया। ध्यान रहे क़त्ले आम में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख़्शा जाता। जबकि राष्ट्रपिता गांधी जी के क़त्ल की प्रतिक्रिया इस प्रकार की न हुई क्योंकि उस घटना में अपराधी बहुसंख्यक समाज से सन्बन्धित था।

श्रीमति इन्दिरा गांधी के क़त्ल से सम्बन्धित पूरे घटनाक्रम में अफ़सोसनाक पहलू यह है कि उनके क़त्ल के आरोपियों के ख़िलाफ़ अपराध सिद्ध होने पर अदालत द्वारा सज़ा भी सुना दी गई और सज़ा दे भी दी गई जबकि उसी दौरान किये गए सिखों के क़त्ले आम के ज़िम्मेदार अपराधियों को अभी तक चैथाई सदी गुज़रने पर भी सज़ा नहीं मिली है। क्या यह इसलिए है कि यह अपराधी बहुसंख्यक समाज से सम्बन्धित हैं जबकि इनके द्वारा पीड़ित अल्पसंख्यक थे।

3 - उड़ीसा के एक गांव में रात को अपनी गाड़ी में सो रहे फ़ादर ग्राह्म स्टेन्स नामक एक पादरी को उनके दो मासूम बच्चों के साथ ज़िन्दा जला दिये जाने की दिल दहला देने वाली घटना को सभी जानते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति ईसाई समाज के ख़िलाफ़ कार्यरत एक संस्था का संचालक था। भा.ज.पा. और बजरंग दल के नेताओं ने दारा सिंह को क्लीन चिट देकर ईसाईयों के प्रति नफ़रत और अपराधियों से लगाव की भावना को ज़ाहिर कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दारा सिंह को सुनाई गई फांसी की सज़ा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की गई अपील में फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायधीश ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया क्योंकि न्यायधीश महोदय ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का नहीं पाया। इस घटना में भी पिता के साथ ज़िन्दा जला दिये गए दो मासूम बच्चे अल्प संख्यक समाज से सम्बन्धित थे। यदि ज़िन्दा जलाए जाने वाले अल्प संख्यक समाज से न होकर बहुसंख्यक समाज से सम्बन्धित होते और जलाने वाले अपराधी बहुसंख्यक समाज से न होकर अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्धित होते तो क्या तब भी यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी से बाहर ही होता?

4 - किसी शायर के द्वारा कही गई दो पंक्तियां देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज की स्थिति का आईना हैं -

एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी।
दर्द बेचारा परेशां है किस कल उठे।।

बहुसंख्यक समाज, चाहे वह प्रशासन से सम्बन्धित हो अथवा राजनीति से या किसी भी क्षेत्र से हो, के द्वारा बाबरी मस्जिद को मन्दिर में पविर्तित करने की घिनौनी साज़िश पर अमल करके हमेशा के लिए मानसिक यातना का जो ज़ख्म मुसलमानों को दिया गया गया है वह तब तक रिसता रहेगा जब तक मस्जिद उसी स्थान पर दोबारा नहीं बना दी जाती चाहे सदियां क्यों न गुज़र जाएं। यह बात मज़लूमों की मानसिकता के अनुरूप है।

गुजरात में महीनों तक होने वाले मुसलमानों के क़त्लेआम और उसके ज़िम्मेदार व्यक्ति को नायक के रूप में महिमामण्डित किया जाना लोकतन्त्र की ही तो देन है। इसीलिए भारत में लोकतन्त्र अल्पसंख्यकों के लिए अभिशाप है।