Friday, July 16, 2021

यूपी में जनसंख्या क़ानून हिन्दुओं का वजूद ख़त्म कर देगा।

उत्तरप्रदेश में लाए जाने वाले दो बच्चों वाले जनसंख्या क़ानून का भयावह रूप यहां की हिन्दू समाज में उस समय देखने को मिलेगा जब लड़कियों को गर्भ में ही समाप्त करके केवल दोनों लड़के पैदा करने की परम्परा पैदा हो जाएगी।
मुसलमानों का जहां तक संबंध है तो उनका इस बात पर पुख़्ता ईमान है कि पैदा होने वाले बच्चे अपना भाग्य साथ लेकर आते हैं और पैदा करने वाला उनकी परवरिश का पहले ही प्रबंध कर कर देता है इसलिए मुस्लिम समाज में भ्रूण हत्या का चलन नहीं है। कुछ लोग मूर्खता वश मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ कहते हैं जबकि आमतौर से हिन्दुओं और मुसलमानों में थोड़ा ही अन्तर है। चूंकि हिन्दुओं में कमाऊ पत्नी की मांग ज़्यादा है इसलिए मुस्लिम लड़कियों के मुक़ाबले में हिन्दू लड़कियों को ऐसी शिक्षा ज़्यादा दी जाती है जिसके ज़रीये वह नौकरी हासिल करके धन कमाने की मशीन बन कर घर चलाने में अपने पति का सहयोग कर सके। इस प्रकार मुस्लिम समाज में पत्नियां अक्सर घरों में रहती हैं जबकि हिन्दू समाज की महिलाओं को नौकरी आदि के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है इस वजह से लोग यह समझते हैं कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हिन्दू समाज और मुस्लिम समाज में अमीरी और ग़रीबी का फ़र्क ख़ासतौर से दो कारणों से होता है। पहला कारण यह है कि हिन्दुओं में ज़्यादातर परिवारों में पति-पत्नी दोनों कमाते हैं और दूसरा कारण मुसलमानों के साथ पक्षपात होने के कारण उनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। 
जनसंख्या की बात करें तो आजकल अक्सर 28 30 साल की उम्र में विवाह होता है जबकि पहले 20 22 साल की उम्र तक विवाह हो जाना आम बात थी। इस प्रकार यह 8 10 साल का जो फ़र्क आया है इस अंतराल में जो 4 5 बच्चे पैदा होते उनके न होने से स्वतः ही जनसंख्या कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा बड़ी उम्र में विवाह होने के कारण प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है इस प्रकार यह भी जनसंख्या कंट्रोल में सहायक हो रहा है इसलिए ऐसे क़ानून की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब ग़रीबी, महंगाई, बेरोज़गारी और कुशासन से लोगों का ध्यान हटाने के मक़सद से सरकार जनसंख्या क़ानून ला रही है और इस प्रकार सरकार अपने मक़सद में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएगी लेकिन इसका नुक़सान हिन्दुओं को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उनको कमाने वाला चाहिए और जब दो ही बच्चे होने हैं तो दोनों लड़के ही हों ताकि एक नाकारा निकल आए तो दूसरे लड़के के रूप में विकल्प मौजूद हो इसलिए वह लड़कियों को पैदा ही न करेंगे और चूंकि बच्चे लड़कियों से ही पैदा होते हैं इसलिए लड़कियों के कम होने या न होने पर हिन्दू आबादी इस जनसंख्या क़ानून के कारण नष्ट हो जाएगी। मुसलमानों की बात करें तो चूंकि इस क़ानून में दो से अधिक बच्चे होने पर कोई सज़ा का प्रावधान न होकर सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ और नौकरियों आदि से वंचित करने की बात कही गई है और चूंकि मुसलमान इन चीज़ों से पहले ही वंचित किये जा रहे हैं इसलिए उन पर दो से अधिक बच्चे पैदा होने से कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।

Wednesday, August 5, 2020

क्या होगा जब सबसे बड़ी अदालत में पेशी होगी ? Sharif Khan

प्रत्येक धर्म में शब्दों के कुछ अन्तर से एक ही बात कही गई है कि हर इन्सान को मरने के बाद दुनिया में किये गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। इस्लाम धर्म में इस बात को विस्तार से समझाते हुए कहा गया है कि क़यामत आएगी और सभी लोग मर जाएंगे। उसके बाद सारी ज़मीन को एक मैदान का रूप देकर जितने लोग भी दुनिया में पैदा हुए उन सबको एक साथ ज़िन्दा करके उस मैदान में जमा किया जाएगा और हरएक व्यक्ति का हिसाब होगा। हर व्यक्ति को उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह को उसकी आँखों से दिखा दिया जाएगा ताकि वह फ़ैसले से सन्तुष्ट हो सके क्योंकि उस अदालत में सारे जजों का जज फ़ैसला करेगा और न तो वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा और न ही कुछ ख़ास लोगों के विवेक (conscience) या चाहत को सन्तुष्ट करना उसका मक़सद होगा। उसको न तो इस बात का डर होगा कि फ़ैसले के जो ख़िलाफ़ गुण्डे और मवालियों के हंगामे से क़ानून और व्यवस्था ख़राब हो जाएगी और न ही अपराधी के छोटे या बड़े होने से सज़ा में कोई अन्तर  पड़ेगा। 
क्या अजब नज़ारा होगा कि, अपराधी को केवल अपराधी की नज़र से देखा जाएगा चाहे दुनिया में वह, 
* जानबूझ कर गलत फ़ैसले देने वाला किसी सर्वोच्च न्यायालय का जज रहा हो। या
* किसी जज को गले में लालच का पट्टा पहनने पर मजबूर करके कुत्ते के मानिन्द उससे काम लेते हुए उससे मनचाहे फ़ैसले कराने वाला देश का मुखिया रहा हो। या
* बेगुनाहों पर अत्याचार करने के लिए अपनी फ़ौज का ग़लत इस्तेमाल करने वाला कोई जनरल रहा हो। या 
* जनता की हिफ़ाज़त करने के बजाय उसको अपने संगठित गुंडों के हवाले करके क़त्ल, बलात्कार और लूट कराने वाला कोई शासक रहा हो। या 
* साम्प्रदायिकता के बीज बो कर देश का वातावरण दूषित करने वाला कोई राजनेता रहा हो। या 
* क़ौम का सौदा करके ज़ालिमों का साथ देने वाला कोई मौक़ा परास्त धर्म गुरु रहा हो। 
आदि हर प्रकार के अपराधी अपराध के अनुसार सज़ा पाएंगे। यह इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि अपराधी को सज़ा दिये बिना इंसाफ़ मुकम्मल नहीं होता है।

Saturday, July 8, 2017

भगवा गुण्डों को मुख्यमन्त्री द्वारा दंगा करने की छूट देना क्या दण्डनीय अपराध नहीं है? Sharif Khan

क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री द्वारा क़ानून को ताक़ पर रख कर और पुलिस को नज़रअन्दाज़ करके गुण्डों को दंगा करने की छूट दिया जाना उचित है? इससे पहले 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने हिन्दू दंगाईयों को वहां के मुसलमानों को क़त्ल करने और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की छूट देते हुए सुरक्षाबलों को दंगाईयों के ख़िलाफ़ सख़्ती करने से रोका था और उस दौरान हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को क़त्ल होते हुए और अनगिनत महिलाओं को बेइज़्ज़त होते हुए अदालत के अलावा पूरी दुनिया ने देखा था।
भाजपा की इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने तो गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमन्त्री योगी ने यह बयान देकर कि,
"अल्पसंख्यक शान्त रहेगा तो बहुसंख्यक भी दंगा नहीं करेगा" यह तो तसलीम कर ही लिया कि बहुसंख्यक समाज के दंगाईयों की कमान इन्ही के हाथ में है क्योंकि इस बयान में इसी तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है जैसे किसी गैंग का लीडर अपने गैंग का प्रतिनिधित्व करते हुए यह धमकी देता है कि, अगर यह बात न मानी तो मेरा गैंग 'ऐसा' कर देगा।
ध्यान रहे योगी के इस बयान में अल्पसंख्यक शब्द मुसलमानों के लिये प्रयोग किया गया है और बहुसंख्यक भगवा दंगाईयों के लिये प्रयोग किया गया है।
प्रदेश के मौजूदा हालात पर यदि नज़र डालें तो एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें किसी मुसलमान ने दंगा भड़काने की कोशिश की हो जबकि भगवा दंगाईयों द्वारा की गई एक भी वारदात ऐसी नहीं है जिसमें पीड़ित मुसलमान के द्वारा कोई अपराध किया गया हो। विचार करने वाली बात यह भी है कि यदि कोई अपराध किया जाता तो उसके लिये पुलिस मौजूद है लिहाज़ा किसी आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ पुलिस के अलावा किसी जो भी नहीं है।
इस बयान में यह कहना कि यदि अल्पसंख्यक शान्त रहेगा तो बहुसंख्यक दंगा नहीं करेगा पूरी तरह गुण्डों को इस बात के लिये प्रेरित करना है कि वह अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ कोई भी आरोप होने पर क़ानून हाथ में लेकर दंगा कर सकते हैं जबकि कहना यह चाहिए था कि बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, जो भी अशान्ति फैलाएगा पुलिस उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी।
उपरोक्त बयान में जो यह कहा गया है कि, "अल्पसंख्यक शान्त रहेगा" इसमें शान्त रहने की बात इसलिये अर्थहीन है क्योंकि अख़लाक़ द्वारा अपने घर में बकरे का गोश्त रखना क्या उसके द्वारा अशान्ति फैलाना था? या जुनैद का ट्रेन में सफ़र करना किस तरह अनुचित था? जुनैद को तो यह कह कर मारा गया था कि यह गाय खाने वाला है।
चूँकि सभी वारदातें झूटा आरोप लगा कर तुरन्त क़त्ल करने की हैं लिहाज़ा इस प्रकार से किये जाने वाले क़त्ल और दंगा फ़साद की इस परम्परा को आगे बढ़ाने में मुख्यमन्त्री का यह बयान काफ़ी सहायक होगा। इस प्रकार चूँकि मुख्यमन्त्री भी क़ानून से ऊपर नहीं होता इसलिये उपरोक्त बयान को दण्डनीय अपराध मानते हुए क़ानून को अपना काम करना चाहिए।

Tuesday, April 25, 2017

तीन तलाक़ के बाद उसको अवैध घोषित कराने के लिये कोर्ट में जाना बलात्कार कराने की इजाज़त मांगने के समान है। Sharif Khan

इस्लामी शरीयत में हर बात क़ुरआन और हदीस के ज़रीये स्पष्ट रूप से समझा दी गई है और यह चूँकि अल्लाह की तरफ़ से भेजी गई है लिहाज़ा इसकी बुनियादी बातों में किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजायश नहीं है। अगर आंशिक रूप से कोई समस्या पैदा होती है तो उसका समाधान उलेमा के ज़रीये क़ुरआन व हदीस की रौशनी में किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार शरीयत की सीमाओं में रहते हुए नए नए वैज्ञानिक अविष्कारों का प्रयोग किस तरह किया जाए इस बात के लिये उलेमा की राय ही अन्तिम फ़ैसले की हैसियत रखती है। 
मिसाल के तौर पर बन्दूक़ की ईजाद होने के बाद उससे मारे गए शिकार के हलाल होने का मसअला बुनियादी न होकर आंशिक (जुज़वी) था लिहाज़ा अल्लाह का नाम लेकर चलाई गई गोली से अगर शिकार मर जाता है तो उसको हलाल मान लिया गया क्योंकि बुनियादी बात तो अल्लाह का नाम लेना और उस जानवर का खून बहा देना है। इस बात को अल्लाह के रसूल स अ व ने एक हदीस में इस तरह फ़रमाया है कि,
"खून बहा दो जिस चीज़ से चाहो और अल्लाह का नाम लो।"
इसी प्रकार तलाक़ के मामले में बुनियादी बात तो तीन मर्तबा तलाक़ के अलफ़ाज़ का दोहराना है जिसके लिये सही तरीक़ा अपनाने के लिए एक एक महीने के अन्तराल का निर्देश दिया गया है लेकिन अगर एक साथ ही तीन तलाक़ दे दिये जाते हैं तो तलाक़ तो हो जाता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को सज़ा का भी प्रावधान है। चूँकि इस तरह तलाक़ मान्य होना हदीस से साबित है लिहाज़ा इसके ख़िलाफ़ कुछ भी कहना गुनाह होता है। पिछली चौदह सदियों से यही व्यवस्था चली आ रही है क्योंकि इसको मुस्लिम औरतों और मर्दों ने शरीयत के अन्तर्गत होने के कारण समान रूप से स्वीकार किया हुआ है। यह भी हक़ीक़त है कि मुस्लिम विवाह और तलाक़ के विवादों को हल करने का अधिकार किसी भी ग़ैरमुस्लिम संस्था को न होकर केवल मुस्लिम उलेमा को है।
इस प्रकार चूँकि तीन तलाक़ कहने से तलाक़ हो जाता है और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस तलाक़शुदा औरत के लिये ग़ैर महरम हो जाता है लिहाज़ा उन दोनों के दरमियान पति पत्नी के सम्बन्ध बनाना ज़िनाकारी है लिहाज़ा किसी कोर्ट से या सरकार से पति पत्नी के रूप में सम्बन्ध बहाल किये जाने की अपील करना बलात्कार कराने की इजाज़त मांगने जैसा है जिसके ख़िलाफ़ मुस्लिम समाज को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए।

Sunday, April 23, 2017

गाय जैसे बेज़बान जानवर को भूख से तड़पा कर मारने वालों को तो फांसी दे दो। Sharif Khan

अल्लाह ने इंसान के खाने के लिये बहुत सी नेअमतें पैदा की हैं जिनमें गाय, भैंस, बकरी आदि जानवर भी हैं। जानवरों को खाने के लिये जब काटा जाता है तो उसके लिये भी कुछ नियम हैं जैसे उसको भूखा प्यासा न रखो तथा तेज़ छुरी से इस प्रकार काटो कि उसको कम से कम कष्ट हो क्योंकि उसको सज़ा देने के लिये नहीं काटा जाता है बल्कि उससे भोजन प्राप्त करना मक़सद होता है।
भारत में गौरक्षकों के रूप में कुछ लोगों का दल वजूद में आया है जो गौलुटेरे हैं। चूँकि यह गौलुटेरे भाजपा द्वारा वजूद में लाए गए हैं लिहाज़ा जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है और गाय काटने को क़ानून द्वारा प्रतिबन्धित किया हुआ है वहां गाय के द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित करके साम्प्रदायिकतवादी हिन्दुओं का ध्रुवीकरण करना भी इनकी ज़िम्मेदारी में आता है। 
राजस्थान के गृहमन्त्री गुलाब चन्द कटारिया ने बयान दिया है कि यदि गो तस्करी की सूचना या आशंका होती है तो गोरक्षक वाहनों को रोक सकते हैं लेकिन उन्हें किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। इन गौलुटेरों के सरकारी संरक्षण में परवरिश पाने के सबूत के लिये एक मन्त्री द्वारा अपने गिरोह के कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले निर्देश के रूप में यह बयान ही काफ़ी है।
यह लुटेरे मुसलमानों की गायों को लूट कर ले जाते हैं और किसी गौशाला में उनको दाख़िल करा देते हैं। गौशाला में गायों के चारे के नाम से प्राप्त होने वाला धन सब लोग मिलबांट कर खा जाते हैं और मौक़ा मिलने पर कुछ गायों को भी क़साई के हाथों बेच कर अपनी जेब गरम कर लेते हैं।
मुसलमानों से छीन कर और आवारा घूमने वाली गायों को पकड़ कर गौशालाओं में दाखिल की गई बेज़बान गायों को भूख से तड़पा कर जिस तरह दर्दनाक मौत मारा जाता है उसको देख कर दिल कांप जाता है।
क्या यह गौ हत्या नहीं है?
सच तो यह है कि केवल यही गौहत्या है क्योंकि काटी जाने वाली गाय के पीछे तो भोजन प्राप्त करना एक मक़सद होता है लेकिन गौशाला में भूख व प्यास से गायों को मारने का क्या औचित्य है?
गुजरात में गाय काटने को अपराध मानते हुए ऐसा करने वालों के लिये मौत की सज़ा तजवीज़ की गई है जबकि भूख प्यास से मारने वालों को कोई भी सज़ा देने का प्रावधान नहीं है। क्या यह इसलिये है कि भूख से मारने वाले सरकारी संरक्षण प्राप्त गौलुटेरे हिन्दू हैं?
ऐसे हालात में देशवासियों को चाहिए कि गाय के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए मुसलमानों पर से गाय खाने पर प्रतिबन्ध हटवाने का आह्वान करें और गौशालाओं में गायों को भूख से तड़पा कर मारने वाले अपराधियों को मौत की सज़ा दिलवाएं चाहे ऐसे अपराधी कोई मन्त्री हों या गोरक्षक दल चलाने वाले हिन्दू नेता हों या कोई भी हों।

Monday, April 17, 2017

गाय मुसलमानों के संरक्षण में ही सुरक्षित रह सकती है। Sharif Khan

पशु प्रेम बुरी बात नहीं है लेकिन अगर कोई शख़्स प्रेम दर्शाने के लिये किसी पशु से अपना रिश्ता क़ायम करते हुए उसको मां बना ले तो उससे उस पशु पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि जन्म देने वाली मां का निरादर अवश्य होता है लेकिन यह चूँकि उनका व्यक्तिगत मामला है लिहाज़ा किसी को इस पर ऐतराज़ करने का हक़ नहीं है। इससे यह अनुमान लगाने में आसानी हो जाती है कि ऐसे लोगों का उस पशु के साथ व्यवहार किस प्रकार का होगा।
मिसाल के तौर पर
जो हिन्दू गाय को मां मानते हैं उन्हीं के यहां वृद्धावस्था में मां बाप को वृद्धाश्रम भेजने की परम्परा है। इसी प्रकार यह गोभक्त गाय से लाभ तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन जब वह दूध देना बन्द कर देती है तो उसको क़साई के हाथ बेच देते हैं ताकि वह उसको काट कर उसकी हड्डियां, गोश्त और खाल निकाल कर मुनाफ़ा वसूल कर सके। इनमें से जो लोग किसी कारण से ऐसा नहीं करते तो उनके यहां जिस तरह अशक्त मां बाप को वृद्धाश्रम भेजा जाता है उसी तरह गाय को भूख से तड़प कर अपनी जान देने के लिये गौशाला भेज देते हैं जहां अगर उसके भाग्य में अच्छी मौत लिखी होती है तो गौशाला वाले उसको क़साई के हाथ बेच कर उससे छुट्टी पा लेते हैं वरना वह भूखी प्यासी मर जाती है।
गाय को मां कहने वाले उपरोक्त गोभक्तों और गो रक्षकों के विपरीत यदि कथित गो भक्षकों (मुसलमानों) के गाय के प्रति व्यवहार पर विचार करें तो जो मुसलमान गाय पालते हैं तो वह कभी उसको घर से बाहर लावारिस की तरह नहीं निकालते हैं और उसके चारे का बेहतरीन प्रबन्ध करते हैं यहांतक कि दूध देना बन्द कर देने के बाद भी उसकी उचित देखभाल करते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति आने पर उससे अच्छा मांस प्राप्त होता है। इस प्रकार आख़री सांस तक मुसलमान के घर पलने वाली गाय न तो भूखी रहती है और न ही कूढ़े के ढेर में अपनी ख़ुराक तलाश करने के लिये बाहर निकाली जाती है।
पवित्र क़ुरआन की सूरह यासीन की 71, 72 व 73 वीं आयतों में फ़रमाया गया है, अनुवाद, "क्या यह लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिये मवेशी पैदा किये और अब यह उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर यह सवार होते हैं, किसी का यह गोश्त खाते हैं और उनके अन्दर इनके लिये तरह तरह के फ़ायदे और पेय पदार्थ हैं।"
इस प्रकार दूसरे चौपायों के साथ गाय भी चूँकि अल्लाह ने जायज़ बताई है लिहाज़ा क़ुरआन की इस आयत के अनुसार गाय के बछड़ों से बोझ ढोने का काम लेते हैं, गाय का दूध पीते हैं और इस क़ाबिल न रहने पर उसका मांस खाते हैं।
इस प्रकार यदि कथित गो रक्षकों और कथित गो भक्षकों के यहां पलने वाली गायों के साथ होने वाले व्यवहार की तुलना करें तो नतीजे के तौर पर यही हक़ीक़त सामने आती है कि गाय मुसलमानों के संरक्षण में ही सुरक्षित है।

Saturday, April 1, 2017

'तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ' वाला नजरिया ही आपसी भाईचारे को मज़बूत बना सकता है। Sharif Khan

मक्का शहर में जब पैग़म्बर स अ व ने लोगों को केवल अल्लाह ही की इबादत करने और अल्लाह के सिवा किसी को भी इबादत के लायक़ न समझने का पैग़ाम दिया तो पूरे इलाक़े में तहलका मच गया और लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उस समय अरब में गुमराह लोगों ने लात, मनात और उज़्ज़ा नामक देवियों के अलावा सैकड़ों ख़ुदा बना रखे थे और उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। पैग़म्बर स अ व की बातों से प्रभावित होकर जो लोग इस्लाम में दाख़िल हो जाते थे उनके विरोध में तमाम इस्लाम विरोधियों के एकजुट हो जाने के बावजूद भी मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इस हक़ीक़त को समझ लिया कि इस्लाम ही सच्चाई का मार्ग है और यह निकट भविष्य में पूरे अरब में फैल जाएगा तो वह मुसलमानों के साथ मारपीट और उनके ख़िलाफ़ विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार तो करते ही थे लेकिन इसके साथ ही पैग़म्बर स अ व से समझौते की बातचीत की भी कोशिश करते रहते थे।
जिस प्रकार जाली नोट चलाने के लिये असली नोटों का सहारा लिया जाता है और असली नोटों में उनको मिलाकर चलाने से जाली नोटों का वजूद ख़त्म होने से बचा रहता है उसी तरह इस्लाम विरोधी लोग पैग़म्बर स अ व के सामने तरह तरह की पेशकश रखते थे। कभी वह कहते थे कि आप हमारे खुदाओं को और देवी देवताओं की पूजा करो तो हम भी आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और कभी कहते थे कि कुछ दिन आप हमारे खुदाओं को पूज लिया करो तो कुछ दिन हम आपके अल्लाह की उपासना कर लिया करेंगे। इस प्रकार वह चाहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकल आए ताकि इस्लाम के सच्चाई के मार्ग के सहारे उनकी गुमराही का वजूद भी बना रहे।
इन सब बातों के जवाब में अल्लाह ने पैग़म्बर स अ व को जो आदेश दिया वह इस प्रकार है।
क़ुरआन पाक की सूरह अलकाफ़िरून की 1,2,3 व 6 वीं आयतों में फ़रमाया गया है, अनुवाद, "कह दो कि ऐ काफ़िरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन।"
इस प्रकार बिना किसी लाग लपेट के जिस अन्दाज़ में दो टूक बात कही गई है वह मुसलमानों को राह दिखाने के लिये काफ़ी है जिसके अन्तर्गत जहां भी दीन के मामले में किसी तरह की भी मिलावट की झलक मिले उसको फौरन नकार देना चाहिए चाहे वह सूर्य नमस्कार को नमाज़ से जोड़ने की चाल हो या फिर वन्देमातरम का ग़ैरइस्लामी तसव्वुर हो। 
इस प्रकार 'तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ' वाला नजरिया ही आपसी भाईचारे को मज़बूत बना सकता है।