Saturday, August 6, 2011

इस्लाम धर्म ही क्यों आवश्यक - Sharif Khan

धर्म ऐसी चीज़ नहीं है कि उस से बचा जाए। धर्म तो जीवन पद्धति सिखाने का साधन है जिसके बिना आदर्श समाज का निर्माण सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ वैवाहिक व्यवस्था आदर्श समाज की नींव के समान है इसीलिए महिला-पुरुष का बिना विवाह के साथ रहना व्याभिचार कहलाता है, जोकि धर्मविरुद्ध है। माता-पिता के संतान के प्रति और संतान के माता-पिता के प्रति अधिकार और कर्तव्य, पड़ौसी का हक़, विधवाओं तथा अनाथों की समाज पर ज़िम्मेदारी आदि का बोध धर्म के बिना सम्भव नहीं है। सम्पूर्ण सृष्टि के रचियता (अल्लाह सुबहाना व तआला) का किस प्रकार आभार प्रकट किया जाए तथा इस सब के बारे में प्राप्त होने वाले ज्ञान के स्रोत ईशदूत के प्रति श्रद्धा व सम्मान धर्म के भाग हैं। इसके साथ ही इस सम्पूर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए एक साफ़-सुथरी और निष्पक्ष शासन व्यवस्था का क़ायम होना आवश्यक है जिसके बिना अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चलना सम्भव नहीं है। धर्म के विषय में बात करते हुए जब हम दूसरे धर्मों की आलोचना करना अपना मक़सद बना लेते हैं तो उसके नतीजे में बजाय भाईचारे के नफ़रत पैदा होने का अन्देशा रहता है लिहाज़ा किसी की आलोचना से बचते हुए धर्म के विषय में जानकारी देने के कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए।

खाना, पीना और सांस लेना जिस प्रकार से ज़िन्दा रहने के लिए आवश्यक हैं इसी प्रकार कामेच्छा की पूर्ति तन और मन दोनों की सन्तुष्टि के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार भूख से व्याकुल व्यक्ति अपनी क्षुधापूर्ति के लिए ग़लत कार्य करने पर आमादा हो जाता है उसी प्रकार कामेच्छा का दमन व्याभिचार को जन्म देता है। इस्लाम ने विधवा विवाह के द्वारा विधवाओं के भटकने और भटकाई जाने का मार्ग ही बन्द कर दिया। पति-पत्नि के बीच सम्बन्ध में दरार, सन्तान सुख से वन्चित होना या किसी दूसरे कारणवश यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करना चाहे तो पहली पत्नि के रहते हुए उसको दूसरी पत्नि, तीसरी और चैथी पत्नि तक रखने का इस शर्त के साथ इस्लाम अधिकार देता है कि सब पत्नियों के साथ बराबर का इन्साफ़ किया जाएगा। यहां इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होगी तभी एक से अधिक पत्नियां रखना सम्भव होगा और अगर इस प्रकार की व्यवस्था न की गई होती तो पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं होने पर विवाह से वन्चित रह जाने वाली महिलाओं के पास अपनी यौनेच्छापूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के संथ नाजायज़ सम्बन्ध बनाकर उसका घर बरबाद करने या फिर वैश्यावृत्ति की राह पर चल कर पूरे समाज को गन्दा करने के अलावा कोई विकल्प न रहता। जो लोग किसी व्यक्ति के दूसरा विवाह करने पर आने वाली स्त्री (सौत) को पहली पत्नि के अधिकारों के हनन के रूप में देखते हैं, वह इस हक़ीक़त को भूल जाते हैं कि अपनी पत्नि से किसी भी रूप में सन्तुष्ट न होने की स्थिति में यदि वह व्यक्ति दूसरी स्त्री को पत्नि के रूप में न लाता तो फिर इस बात के अन्देशे से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह उस से अनैतिक सम्बन्ध क़ायम करता जोकि पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध होता।

माता पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य है उसको अच्छे संस्कार देना तथा अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा नागरिक बनाना। इस्लाम का मक़सद इन्सान को इन्सान की ग़ुलामी से आंज़ादी दिलाना है। चूंकि हक़ीक़ी (वास्तविक) मालिक और हाकिम तो अल्लाह है लिहाज़ा अल्लाह ही को वास्तविक मालिक और हाकिम मानते हुए उसके प्रतिनिधि के तौर पर हुकूमत करने वाला व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो आम इन्सान को मिलती है।

अब चूंकि इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धितं दिशा निर्देश मौजूद हैं और इस्लामी शासन व्यवस्था में ग़ैरमुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान भी मौजूद है लिहाज़ा इस्लाम धर्म को पूर्ण रूप से अपनाना और उसके अनुसार सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था क़ायम करना ही आदर्श समाज के निर्माण का एकमात्र उपाय है।

Wednesday, July 20, 2011

भ्रूण हत्या और उसको रोकने का एकमात्र उपाय - Sharif Khan

जिस ज़माने में पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद स.अ.व. का जन्म हुआ उसको जहालियत का ज़माना कहा जाता है। अरब में उन दिनों सभ्यता को शर्मिन्दा करने वाला वातावरण था। चरित्र का पतन इतना तो न हुआ था कि हमारे देश की तरह से समलैंगिकता को क़ानूनी सुरक्षा दी गई हो अथवा सुरक्षित यौन सम्बन्ध क़ायम करने हेतु सरकार की ओर से कण्डोम बांट कर खुल्लम खुल्ला व्याभिचार के लिए प्रेरित किया जाता रहा हो। परन्तु और बहुत सी बुराइयां विद्यमान थीं। सबसे बड़ी बुराई यह थी कि लड़कियों को ज़िन्दा ही दफ़्न कर देते थे। कमज़ोर दिल के लोग पैदा होते ही दफ़्न कर देते थे या फिर प्रसव के समय गड्ढा खोदकर रखते थे और पुत्री के रूप में पैदा होने होने वाली सन्तान को उसी गड्ढे में दफ़्न कर दिया करते थे परन्तु मज़बूत दिल वाले थोड़ी बड़ी होने पर दफ़्न करते थे और बड़े गर्व से बयान करते थे कि मैंने अपनी बेटी को उस वक्त ज़िन्दा दफ़्न किया था जब वह ख़ूब दौड़ने लगी थी।

जब इस्लाम की रोशनी फैली तो लोग ईमान में दाख़िल होकर पवित्र क़ुरआन में आने वाले हर आदेश का तत्परता से पालन करने लगे। इस प्रकार से पवित्र क़ुरआन में जब यह हुकुम आया कि शराब छोड़ दो तो शराब छोड़ दी। जब सूद निषेध किया गया तो सूद का लेन देन बन्द कर दिया। जब चार से अधिक पत्नियां रखने को मना किया गया तो जिन लोगों की चार से अधिक पत्नियां थीं उन्होंने चार से अधिक वालियों को तलाक़ दे दिया। इसी प्रकार से जब यह आयत आई, अनुवाद,‘‘ज़िन्दा दफ़्न की गई लड़की से पूछा जाएगा, कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गई‘‘ तो इस पाप कर्म को छोड़ने के साथ जिन लोगों ने कुफ्ऱ की हालत में यह गुनाह किया था वह अपने अन्जाम की फ़िक्र में परेशान हो गए और जब पैग़म्बर स.अ.व. ने फ़रमाया कि ‘‘जाहलियत में जो कुछ हो गया अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, अब नए सिरे से अपनी ज़िन्दगी शुरू करो।‘‘ तब जाकर चैन मिला। ऐसे बिगड़े हुए समाज में सुधार आने का केवल एक ही कारण था कि लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा करके अल्लाह के द्वारा लिए जाने वाले हिसाब (जिसको आख़िरत कहते हैं) का डर पैदा हो गया था और उन्होंने अपने जीवन का मक़सद ही यह बना लिया था कि जो काम अल्लाह को पसन्द हो वह करना और जो काम अल्लाह को पसन्द न हो वह न करना। इसके नतीजे में जो क्रान्ति आई सारी दुनिया उसकी गवाह है कि देखते ही देखते दुनिया का हर भाग इस्लाम की रोशनी से जगमगाने लगा।

भारत में लड़कियों पर किये जाने वाले ज़ुल्म की एक क़िस्म है उनको पैदा होने से पहले ही मार देना अथवा भ्रूण हत्या। पैदा होने के बाद उस बच्ची को देखकर ममता उमड़ कर उस बदनसीब को कहीं पालने के लिए मजबूर न कर दे इसलिए उसको पैदा होने से पहले गर्भ में ही मार देने की प्रथा का प्रचलन हो गया है यदि समय रहते इस पर क़ाबू न पाया गया तो सभ्य समाज के लिए यह बहुत ही घातक सिद्ध होगा। सरकार ने अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर भ्रूण में लिंग की जांच कराए जाने को क़ानूनी अपराध घोषित करके समझ लिया कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई।

अरब के लोगों ने लड़कियों पर किये जाने वाले ज़ुल्म को तो आख़िरत में अल्लाह को दिये जाने वाले अपने कर्मों के हिसाब के डर से छोड़ दिया था परन्तु भारत में जो लोग इस अपराध को कर रहे हैं उनका यदि आख़िरत पर विश्वास होता तो इसको करते ही नहीं या फिर सरकार का डर होता तो इस अपराध को करने से बच सकते थे। इस प्रकार से निर्भयता पूर्वक किये जा रहे इस अपराध को यदि सरकार समाप्त करना चाहती है और भ्रूण हत्या को रोकना चाहती है तो उसके लिए एकमात्र उपाय यह है कि, प्रत्येक गर्भवती स्त्री का रिकार्ड तैयार करके उसके लिए भ्रूण की जांच कराया जाना आवश्यक कर दिया जाए और यदि भ्रूण का फ़ीमेल होना साबित हो जाए तो सरकार को चाहिए कि उको अपने संरक्षण में लेकर उस बच्ची का पैदा होना सुनिश्चित करा दिया जाए। इस व्यवस्था के लागू होने के दिन से ही भ्रूण हत्या समाप्त हो जाएगी।

Tuesday, May 31, 2011

वकील का पेशा और न्याय - Sharif Khan

सभ्यता के इस युग में न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चहिए तथा सरकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था क़ायम करे जिस से देश का कोई भी नागरिक न्याय से वन्चित न रहे और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय आसानी से तथा बिना कुछ खर्च किये हासिल हो यदि न्याय प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती हो तो वह न्याय ख़रीदने के समान है जोकि सभ्यता के नाम पर कलंक जैसा है।

हमारे देश की न्यायायिक व्यवस्था में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और ख़र्चीली बना दी गई है कि न्याय आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। इसीलिये कहा जाता है कि ‘‘जब दो पक्षों में मुक़दमा चलता है तो हारने वाला तो हारता ही है परन्तु जीतने वाला भी फैसला आने तक इतना बरबाद हो चुका होता है कि वह भी हारने जैसा ही होता है।‘‘

एक छोटे से उदाहरण से बात आसानी से समझाई जा सकती है। एक कमज़ोर व्यक्ति के मकान पर कोई व्यक्ति यदि क़ब्जा कर ले तो पीड़ित को अदालत से न्याय पाने के लिए कोर्ट फीस के नाम पर अच्छी ख़ासी रक़म जमा करनी होती है, जोकि मकान की कीमत के अनुसार निश्चित होती है और यदि पीड़ित व्यक्ति किन्हीं कारणों से कम धन जमा करता है तो मुक़दमा दायर होने के बाद विपक्षी ऐतराज़ लगाता है कि कोर्ट फ़ीस कम जमा होने के कारण यह न्याय पाने का अधिकारी नहीं है। जबकि यह तो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि पीड़ित को उसकी सम्पत्ति बिना किसी ख़र्चे के वापस दिलाए। इसी कारण प्रायः पीड़ित व्यक्ति धनाभाव के कारण सब्र करके बैठ रहता है जिसके नतीजे में अराजकता को बढ़ावा मिलता है।

न्याय प्राप्त करने के लिए चूंकि वकील की सेवाएं लेना अनिवार्य है अतः पूरी न्यायायिक प्रक्रिया में वकील की भूमिका विशेष महत्व रखती है। वकील का काम पीड़ित को न्याय दिलाना होना चाहिए परन्तु वकील अपने मुवक्किल से मिले हुए मेहनताने के बदले में उसको मुक़दमा जिताना ही अपना एकमात्र लक्ष्य मान लेता है चाहे वह दूसरे का हक़ ही क्यों न छीन रहा हो अथवा अपने द्वारा किए गए अपराध की सज़ा से बचने की कोशिश में हो। इसके नतीजे में मुक़दमे का फ़ैसला प्रायः न्याय पर आधारित न होकर वकील की क़ाबलियत पर निर्भर करता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि सही हक़दार आमतौर पर न्यायालय पर भरोसा करते हुए मध्यम दर्जे के वकील की सेवाएं ले लेता है जबकि दूसरा पक्ष बड़े वकील की सेवाएं लेकर उसकी शातिराना चालों से मुक़दमा जीत जाता है। न्ययालय तो वकीलों की बहस के आधार पर ही फ़ैसला देता है लिहाज़ा सही फ़ैसला देने की नियत होने के बावजूद वकीलों की बहस के आधार पर न्यायधीश द्वारा ग़लत फ़ैसला हो जाता है। इसका अफ़सोसनाक पहलू यह है कि झूठी दलीलों पर आधारित मुक़दमा जीतने वाला वकील गर्व के साथ कहता है कि मैंने अमुक मुक़दमा झूठा होने के बावजूद जितवा दिया अथवा सरेआम क़त्ल करने वाले अपराधी को सज़ा होने से बचवा दिया या बलात्कारी को सज़ा से बचवाकर उल्टे पीड़िता के भाई को जेल की हवा खिलवा दी। आदि। इस से भी बुरी बात यह है कि झूठे मुक़दमे को जिताने वाले वकील की इज़्ज़त भी समाज में बढ़ जाती है यहां तक कि न्यायधीशों को भी अक्सर झूठा केस जिताने वासे वकीलों की तारीफ़ करते हुए देखा गया है। ध्यान रहे वकीलों में से ही जज भी बनाए जाते हैं।

बैरिस्ट्री पास करने के बाद गांधीजी ने जब राजकोट में वकालत शुरु की तो उनके पास कोई केस नहीं आया क्योंकि झूठा केस वह लेते नहीं थे और उनकी फ़ीस अधिक होने के कारण सच्चे केस के लिए कोई उनकी सेवाएं लेना नहीं चाहता था।

ध्यान रहे इस्लामी शासन व्यवस्था में वकील की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि दोनों पक्ष अदालत में पेश होकर अपनी बात कहते हैं जिसके आधार पर फ़ैसला दे दिया जाता है। तथा न्याय प्रप्त करने के लिए कोई ख़र्चा भी नहीं होता क्योंकि क़ानून व्यवस्था क़ायम करने के साथ न्याय भी मुफ़्त दिलाना सरकार का दायित्व है।

इंसान का ज़मीर ग़लत कार्य पर उसको टोकता है परन्तु आवेश में आकर ज़मीर की आवाज़ को नज़रअन्दाज़ करते हुए वह अपराध कर बैठता है। ऐसी भी मिसालें हैं किसी व्यक्ति द्वारा किये गए क़त्ल के जुर्म में किसी बेक़सूर को फांसी के तख्ते तक पहुंचने पर ज़मीर के धिक्कारने से अपराधी ने स्वयं हाज़िर होकर जुर्म कु़बूल कर लिया और बेक़सूर को अपने गुनाह के बदले में मिलने जा रही सज़ा से बचवा दिया। परन्तु इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले वकील के ज़मीर ने उसको कभी नहीं धिक्कारा। क्या इसलिए कि उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था।

Wednesday, May 25, 2011

भट्टा पारसौल में एक महिला मुख्यमन्त्री के काल में महिलाएं असुरक्षित - Sharif Khan

चंगेज़ ख़ान ने जब बग़दाद फ़तह किया तो उसने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए वहां की जनता का क़त्ले आम कराना शुरु कर दिया। ऐसी स्थिति में लोग भयभीत होकर तहखानों आदि में छिप गए और हालात सामान्य होने का इन्तज़ार करने लगे। चंगेज़ खान को लोगों के छिपे होने का तो आभास था परन्तु छिपने के स्थान का पता नहीं था। किसी ने जब उसको यह बताया कि मस्जिदों में अज़ान होती है जिसको सुनकर मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। इस मालूमात के बाद उसने मस्जिदों में अज़ान दिलवाई ताकि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलें और ऐसा ही हुआ। अज़ान की आवाज़ सुनकर लोगों ने समझा कि स्थिति सामान्य हो गई है लिहाज़ा वह नमाज़ पढ़ने व दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पनाहगाहों से बाहर निकले और इस प्रकार से वह भी चंगेज़ खान के ज़ुल्म का शिकार हुए।

भट्टा पारसौल गांव में दो सिपाहियों की मौत ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या चंगेज़ ख़ान की फौज नहीं बना दिया है? दिन में ऐलान किया जाता है कि पुलिसिया ज़ुल्म के कारण घरों से पलायन करने वाले लोग बिना किसी डर के लौट आएं और रात को डरे सहमे लोग जो हाथ आ जाते हैं उनको चंगेज़ी नीति के अनुसार पुलिस का कोपभाजन बनना पड़ता है। हालांकि एक फ़र्क़ अब भी है। वह यह कि, चंगेज़ ख़ान की फ़ौज के ख़िलाफ़ महिलाओं से दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं थी परन्तु यहां शायद ऐसी शिकायतें महिला मुख्यमन्त्री होने के कारण हैं, क्योंकि आमतौर से महिलाएं पुरुषों के मुक़ाबले में महिलाओं के द्वारा अधिक सताई जाती हैं।

ध्यान रहे कि मुख्यमन्त्री ने जब बुलन्दशहर से चुनाव लड़ा था तब पुलिस के द्वारा उनके साथ किये गए दुर्व्यवहार को वहां की जनता आज भी नहीं भूली है परन्तु उन्होंने उसको पता नहीं क्यों भुला दिया है वरना एक भुक्तभोगी होने के नाते कम से कम उनके मुख्यमन्त्रित्व काल में तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा होनी ही चाहिए थी।

अपनी भूमि का न्यायोचित मुआवज़ा मांगने के जुर्म में इस हद तक हालात बिगड़े और जनता को पुलिस का असली रूप देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि मुआवज़ा अब भी बढ़ाना पड़ेगा।

यदि सरकार वहां के हालात ठीक करना चाहे तो आम माफ़ी के ऐलान के साथ वहां के लोगों के ख़िलाफ़ क़ायम किये गए मुक़दमें वापस लेकर वहां से पुलिस और पी.ए.सी. को हटा ले। और इसके साथ ही पुलिस के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार की जांच कराके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिये जाने का प्रबन्ध सुनिश्चित करा दे। शायद एक ही दिन में समस्या का समाधान हो जाए।

Sunday, May 22, 2011

भारत में लोकतन्त्र अलपसंख्यकों के लिए अभिशाप - Sharif Khan

जिस देश में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हों और जहां धर्मों और जातियों के आधार पर वर्गीकरण करके समाज को बांटा गया हो वहां लोकतन्त्र भीड़तन्त्र बन जाता है और बहुसंख्यक समाज निरंकुश होकर अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करके उनके अधिकारों का हनन करने लगता है और इस प्रकार से लोकतन्त्र अल्पसंख्यकों के लिए अभिशाप बन जाता है। किसी शायर के द्वारा कहे गए यह शब्द अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच सम्बन्धों का इज़हार करने के लिए पर्याप्त हैं -

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हें बदनाम।
वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।।

हिन्दोस्तान में दुनिया के सबसे बड़े कहलाए जाने वाले लोकतन्त्र की भयावह तस्वीर दिखाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत हैं -

1 - 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान रेडियो से समाचार सुनने पर रोक लगा दी गई थी जिसके नतीजे में पुलिस अपनी आदत के अनुसार किसी भी मुसलमान को केवल यह आक्षेप लगाकर प्रताड़ित करने से नहीं चूकती थी कि वह रेडियो पाकिस्तान से समाचार सुन रहा था चाहे वह दिल्ली से गाने ही सुन रहा हो जबकि हिन्दुओं को अक्सर रेडियो पाकिस्तान से सुने हुए समाचारों पर चर्चा करते हुए देखा जा सकता था।

2 - सन् 1984 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा गांधी का क़त्ल हुआ और चूंकि क़ातिल सिख (जोकि एक अल्पसंख्यक समुदाय है) थे इसलिए उसकी प्रतिक्रिया का बहाना बनाकर हज़ारों बेक़सूर सिखों का क़त्ले आम कराया गया। ध्यान रहे क़त्ले आम में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख़्शा जाता। जबकि राष्ट्रपिता गांधी जी के क़त्ल की प्रतिक्रिया इस प्रकार की न हुई क्योंकि उस घटना में अपराधी बहुसंख्यक समाज से सन्बन्धित था।

श्रीमति इन्दिरा गांधी के क़त्ल से सम्बन्धित पूरे घटनाक्रम में अफ़सोसनाक पहलू यह है कि उनके क़त्ल के आरोपियों के ख़िलाफ़ अपराध सिद्ध होने पर अदालत द्वारा सज़ा भी सुना दी गई और सज़ा दे भी दी गई जबकि उसी दौरान किये गए सिखों के क़त्ले आम के ज़िम्मेदार अपराधियों को अभी तक चैथाई सदी गुज़रने पर भी सज़ा नहीं मिली है। क्या यह इसलिए है कि यह अपराधी बहुसंख्यक समाज से सम्बन्धित हैं जबकि इनके द्वारा पीड़ित अल्पसंख्यक थे।

3 - उड़ीसा के एक गांव में रात को अपनी गाड़ी में सो रहे फ़ादर ग्राह्म स्टेन्स नामक एक पादरी को उनके दो मासूम बच्चों के साथ ज़िन्दा जला दिये जाने की दिल दहला देने वाली घटना को सभी जानते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति ईसाई समाज के ख़िलाफ़ कार्यरत एक संस्था का संचालक था। भा.ज.पा. और बजरंग दल के नेताओं ने दारा सिंह को क्लीन चिट देकर ईसाईयों के प्रति नफ़रत और अपराधियों से लगाव की भावना को ज़ाहिर कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दारा सिंह को सुनाई गई फांसी की सज़ा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में की गई अपील में फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायधीश ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया क्योंकि न्यायधीश महोदय ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का नहीं पाया। इस घटना में भी पिता के साथ ज़िन्दा जला दिये गए दो मासूम बच्चे अल्प संख्यक समाज से सम्बन्धित थे। यदि ज़िन्दा जलाए जाने वाले अल्प संख्यक समाज से न होकर बहुसंख्यक समाज से सम्बन्धित होते और जलाने वाले अपराधी बहुसंख्यक समाज से न होकर अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्धित होते तो क्या तब भी यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी से बाहर ही होता?

4 - किसी शायर के द्वारा कही गई दो पंक्तियां देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज की स्थिति का आईना हैं -

एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी।
दर्द बेचारा परेशां है किस कल उठे।।

बहुसंख्यक समाज, चाहे वह प्रशासन से सम्बन्धित हो अथवा राजनीति से या किसी भी क्षेत्र से हो, के द्वारा बाबरी मस्जिद को मन्दिर में पविर्तित करने की घिनौनी साज़िश पर अमल करके हमेशा के लिए मानसिक यातना का जो ज़ख्म मुसलमानों को दिया गया गया है वह तब तक रिसता रहेगा जब तक मस्जिद उसी स्थान पर दोबारा नहीं बना दी जाती चाहे सदियां क्यों न गुज़र जाएं। यह बात मज़लूमों की मानसिकता के अनुरूप है।

गुजरात में महीनों तक होने वाले मुसलमानों के क़त्लेआम और उसके ज़िम्मेदार व्यक्ति को नायक के रूप में महिमामण्डित किया जाना लोकतन्त्र की ही तो देन है। इसीलिए भारत में लोकतन्त्र अल्पसंख्यकों के लिए अभिशाप है।

Tuesday, May 17, 2011

समाज को खोखला कर रही सूदख़ोरी - Sharif Khan

ईश्वर ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है जैसे मर्द-औरत, दिन-रात, अन्धेरा-उजाला, सत्य-असत्य, ऊंचा-नीचा आदि। इसी प्रकार से इन्सान में जहां उच्च आदर्श रखे हैं वहीं नीचतापूर्ण कार्य करने की क्षमता भी प्रदान की है ताकि उसकी परीक्षा हो सके और उसके कर्मों के अनुसार उसको सज़ा या इनाम से नवाज़ा जा सके। समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के काम धंधे करके जीविकोपार्जन करते हैं तथा अपनी सामरथ्य के अनुसार समाज सेवा के कार्य भी अन्जाम देते हैं परन्तु एक तबक़ा ऐसा भी है जो सदैव यह कामना करता है कि समाज से ख़ुशहाली समाप्त हो जाए और लोग परेशानहाल रहें तथा कभी स्वावलम्बी न होकर सदैव ज़रूरतमन्द बने रहें। जिन लोगों के कारोबार की बुनियाद दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति पर रखी गई हो और समाज में आने वाली ख़ुशहाली जिनके कारोबार में मन्दी लाने का कारण बनती हो, समाज को दीमक की तरह से खोखला करने वाले उस तबक़े के लोगों को हम सूदख़ोर के नाम से जानते हैं।

सूदख़ोर के चरित्र पर विचार करके देखें कि यदि किसी व्यक्ति का दरिद्रतावश बीमारी में इलाज नहीं हो पा रहा हो और सहायता के लिए की गई अपील के बदले में उसको सूद पर धन उपलब्ध करा दिया जाए तो उस समय चाहे उसकी ज़रूरत पूरी हो गई हो परन्तु उसके मन में एक नफ़रत की भावना पैदा होना भी स्वाभाविक है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी उसकी सहायता न करके उसको सूदख़ोर के चंगुल में फांस दिया गया। इसी प्रकार से धन के अभाव में यदि किसी की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा हो अथवा किसी का घर आग में भस्म हो गया हो या किसी दूसरी मुसीबत में फंसने के कारण धन की आवश्यकता पड़ गई हो तो सूदख़ोर उस समय उसका काम तो बेशक निकाल देता है परन्तु बदले में आसानी से समाप्त न होने वाला सूद का सिलसिला शुरू हो जाता है। यदि सूदख़ोर का अस्तित्व न रहा होता तब भी लोगों के काम चलते, यह बात दूसरी है कि थोड़ी मुश्किल पेश आती परन्तु लोगों में परस्पर सहायता करने की भावना अवश्य पैदा हो जाती। सूदख़ोरी का एक साइड इफ़ैक्ट यह है कि दूसरों की सहायता करने की भावना रखने वाले सज्जन किसी ज़रूरतमन्द व्यक्ति की अपने पास से सहायता करने के बजाय उसको सूद पर धन उपलब्ध कराने में सहायक होकर अपना कर्तव्य पालन समझकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। यदि विकल्प के तौर पर सूदख़ोर का अस्तित्व न रहा होता तो समाज में धन ख़र्च करके परस्पर सहायता करने की भावना प्रबल हो जाती तथा बिना किसी लालच के धन उधार देकर किसी ज़रूरतमन्द का कार्य सिद्ध होने से काफ़ी धन सूदख़ोर के पास जाने से बच जाता।

सूद पर धन लेने वाले प्रायः तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहली क़िस्म उन लोगों की होती है जो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए धन लेते हैं। दूसरी क़िस्म में वह लोग आते हैं जो गाड़ी, मकान या दूसरी ऐश की चीज़ों के लिए लिए क़र्ज़ लेते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर बैंकों से क़र्ज़ लेकर अपना काम चलाते हैं।

तीसरी क़िस्म उन लोगों की होती है जो परिस्थितियों वश क़र्ज़ लेने के लिए मजबूर होते हैं। इनमें कोई अपने परिवार को फ़ाक़ों से बचाने के लिए क़र्ज़ लेता है तो किसी को बीमारी के इलाज के लिए धन की आवश्यकता होती है। बेटी की शादी, बच्चों की शिक्षा तथा अचानक आई किसी विपत्ति से निपटने के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर सूदख़ोर के चंगुल में फंसने वाले व्यक्ति वास्तव में दया के पात्र हैं। इस श्रेणी के लोग प्रायः अपने किसी प्रियजन की मौत होने पर उसके कफ़न आदि के लिए कहीं से सहायता या बिना सूद के धन उपलब्ध न होने पर सूदख़ोर से क़र्ज़ लेने पर मजबूर होते हैं।

सरकारी बैंकों से से कर्ज़ हासिल करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और देर लगाने वाली है कि ज़रूरतमन्द व्यक्ति को मजबूरन प्राइवेट सूदख़ोरों के चंगुल में फंसने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कभी कभी तो बैंक के मुक़ाबले में 5 गुना तक सूद देना पड़ता है। और फिर सूदख़ोर से ख़ून चुसवाने का सिलसिला बड़ी कठिनता से समाप्त हो पाता है। इस बुराई को किसी भी धर्म में भी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया।

मनुस्मृति में ‘‘विष्ठा वार्धुषिकस्यान्न्ं‘‘ अर्थात् सूद खाने वाले का अन्न ब्राह्मण के लिए विष्ठा समान कहा गया है।

इस्लाम धर्म की बात करें तो एक हदीस में तो यहां तक फ़रमाया गया है कि सूद इतना बड़ा गुनाह है कि यदि उसके सत्तर भाग किये जाएं तो उनमें से सबसे हल्का भाग भी ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी मां के साथ दुराचार करे।

दीमक की तरह से खोखला कर रहे सूदख़ोरों के चंगुल से समाज को बचाने के लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसी संस्थाएं बनें जो छोटे और ग़रीब ज़रूरतमन्दों को बिना सूद के धन उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो।

Thursday, May 12, 2011

देश में फैल रहे भ्रष्टाचार की ज़िम्मेदार जनता - Sharif Khan

आज हमारा महान देश भ्रष्टाचार के पन्जे में इस हद तक जकड़ा हुआ है कि सभ्य कहते हुए भी शर्म आती है। इस बात को विस्तारपूर्वक समझने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक हैः

1- यह कि, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हमारे देश में जनता को सरकार के निर्वाचन का अधिकार मिले होने के बावजूद यदि चरित्रहीन ग़ुण्डे और भ्रष्ट लोग चुने जाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता ही है।

2- यह कि, किसी राजनैतिक दल के द्वारा चुनाव के मैदान में उतारे गए प्रत्याशी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा दी गई चुनाव लड़ने की इजाज़त उसके चरित्रवान और अच्छा इन्सान होने का मापदण्ड नहीं है अपितु सही मापदण्ड तो वह है जो जनता उसके बारे में जानकारी रखती है। धोखाधड़ी, डकैती, ग़ुण्डागर्दी, बलात्कार, क़त्ल और अपहरण आदि अपराधों में लिप्त किसी व्यक्ति ने चाहे रसूख़, दबंगई और रिश्वत के बल पर अपने गुनाहों पर परदा डलवा रखा हो परन्तु उस समाज के लोग तो उसके करतूतों से भली भांति परिचित होते हैं। इसके बावजूद भी ऐसे घिनौने चरित्र के लोगों का चुनाव में सफल होना उनके वोटरों के दुष्चरित्र होने का प्रमाण है।

3- राजनीति में भ्रष्टाचार का रोना रोने वाले लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि सरकार बनाने के लिए जनता द्वारा चुने गए राजनेता चुने जाने के बाद भ्रष्ट और चरित्रहीन नहीं हो जाते अपितु वह भ्रष्ट और चरित्रहीनता वाली पृष्ठभूमि से ही आए हुए होते हैं और उनके गन्दे आचरण ने ही उनको इस मुक़ाम पर पहुंचाया होता है। अतः जनता द्वारा ऐसे गिरे हुए लोगों का चुना जाना जनता की गन्दी मानसिकता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है।

4- यह कि, जनता ने चुनाव के लिए जो आधार बनाए हुए हैं वह पूरी तरह से दोषपूर्ण हैं। कहीं जाति के आधार पर वोट दी जाती है तो कहीं धर्म के आधार पर। कहीं पार्टी के नाम पर वोट दी जाती है तो कहीं लालच में आकर वोट देते हैं। कुछ लोग तो गुण्डे और बदमाशों को यह कहकर वोट देते हें कि दूसरी पार्टी के गुण्डों से यही व्यक्ति टक्कर ले सकता है। इन्हीं कारणों से साफ़ सुथरी छवि के लोगों का चुना जाना लगभग असम्भव बन चुका है।

5- यह कि, किसी प्रत्याशी का चरित्रवान होना, उसमें समाज सेवा की भावना का होना तथा बिना किसी भेदभाव के कार्य करने में सक्षम होना ही उसको वोट देने का मापदण्ड होना चाहिए।

6- यह कि, एक समय ऐसा था कि किसी राजनैतिक पार्टी में यदि कोई दाग़ी चरित्र वाला नेता होता था तो उसके अस्तित्व से पार्टी की छवि ख़राब होने का अन्देशा रहता था और ऐसे व्यक्ति के गुनाहों पर परदा डालने की कोशिश की जाती थी परन्तु अब बड़ी बेशर्मी से यह कह दिया जाता है कि दूसरी पार्टियों के ग़ुण्डों से निपटने के लिए ऐसे लोगों का होना आवश्यक है या यह कह दिया जाता है कि दूसरी पर्टियों में तो इससे भी ज़्यादा बदमाश मौजूद हैं।

7- यह कि, चूंकि कोई भी राजनैतिक पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसमें ग़ुण्डे और बदमाशों का अस्तित्व न हो इसलिए जनता को चाहिए कि पार्टी को वोट न देकर प्रत्याशी को वोट दें चाहे वह निर्दलीय ही क्यों न हो। यदि ऐसा हो गया तो राजनैतिक पार्टियां भ्रष्ट और चरित्रहीन लोगों को सर आंखों पर बिठाने के बजाय बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगी।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि यदि घर की रखवाली की ज़िम्मेदारी किसी चोर को सौंपी जाती है तो क़सूरवार घरवाले होंगे न कि चोर। अतः पूरे देश में फैल रहे भ्रष्टाचार की ज़िम्मेदार गन्दे और दाग़दार लोगों को चुनकर भेजने वाली जनता है न कि चुने हुए नेता।

Friday, April 22, 2011

वैश्यावृत्ति सभ्य समाज का दुर्भाग्य by Sharif Khan

ईश्वर ने इंसान को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया इस प्रकार से सभी लोग आपस में भाई के रिश्ते से जुड़ गए। सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्त्रियां ‘‘मां, बहन, बेटी या पत्नि‘‘ इन चार रूपों में जानी जाती हैं। स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संरचना और क्षमता का जो भेद है उसके अनुरूप क़ायम की गई सामाजिक व्यवस्था में दिये गए अधिकार और कर्तव्यों के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा के साथ उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति की ज़िम्मेदारी पुरुषों के ऊपर डाल दी गई। किसी मजबूरी वश यदि महिलाओं को जीविकोपार्जन की आवश्यकता पड़ती है तो पूरे समाज को चाहिए कि उनके अनुरूप जीविका के साधन उपलब्ध करा दिए जाएं। ईश्वर ने नारी को सतीत्व एक धरोहर के रूप में प्रदान किया है जिसकी रक्षा करने में प्रायः वह अपना जीवन तक दांव पर लगा देती है। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए स्त्री ‘‘मां, बहन, बेटी या पत्नि‘‘ का रूप होती है उसी प्रकार से एक स्त्री के लिए पुरुष ‘‘पुत्र, भाई, पिता या पति‘‘ के रूप में होता है। यदि हम संजीदगी से विचार करें तो पुत्र, भाई, पिता या पति के होते हुए क्या किसी मां, बहन, बेटी या पत्नि के सतीत्व पर आंच आ सकती है? इस सब के बावजूद पूरी सामाजिक व्यवस्था में वैश्यावृत्ति को एक पेशे के रूप में मान्यता दिया जाना समाज के ठेकेदारों के दोग़लेपन को साबित करने के लिए काफ़ी है। जो लोग धन के बदले में किसी स्त्री के साथ व्याभिचार करते हैं और उस अबला के सतीत्व (अस्मत) से खेलते हैं वही लोग उस बदनसीब औरत को वैश्या के रूप में केवल इसलिए मान्यता देते हैं ताकि आइन्दा भी उनकी यौनेच्छा की पूर्ति का साधन उपलब्ध रहे। वैश्यावृत्ति को सबसे पुराना पेशा कहकर वैश्यागामी पूर्वजों के ‘‘कमीनेपन‘‘ पर क्या कभी सभ्य कहलाने वाले लोगों को शर्मिन्दगी का एहसास नहीं होता? ध्यान रहे कि एक स्त्री तब तक वैश्या नहीं बन सकती जब तक कि कोई पुरुष उससे सम्बन्ध न बनाए इसलिए स्त्री से ज़्यादा पुरुष इस पापकर्म का ज़िम्मेदार हुआ। अब पतन की ओर जा रहे समाज के उत्थान के लिए चरित्र निर्माण का उपाय करने के बजाय वैश्यावृत्ति के रूप में फैल रही गन्दगी को सैक्स वर्कर के नाम से मान्यता देकर क्या देश की संस्कृति का जनाज़ा निकालने की तैयारी नहीं की जा रही है।

देश में सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 10 लाख बदनसीब महिलाएं इस घिनौने पेशे में पड़ी हुई हैं। क्या वह देश की बेटियां नहीं हैं? राजा के लिए प्रजा संतान की तरह होती है, तो क्या देश को चलाने वाले राजनेता अपनी इन बदनसीब बेटियों को इस प्रकार के नारकीय जीवन व्यतीत करने से मुक्ति दिलाने के बजाय उनके लिए सैक्स वर्कर का नाम देकर लाइसेंस की व्यवस्था करके अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का इज़हार नहीं कर रहे हैं? सरकार को चाहिए कि उनके पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना में उन महिलाओं के लिए योग्यतानुसार नौकरी, यदि वह चाहें तो विवाह और समाज में उनके लिए सम्मानित जीवन जीने का आधार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाए। तथा उनके पुनर्वास के लिए बनाई गई योजना को विस्तार पूर्वक समझाकर यह पूछा जाए कि क्या वह इस पेशे को छोड़ना चाहती हैं और यदि जवाब हां में हो तो उनके लिए सम्मानित जीवन जिये जाने लायक़ साधन उपलब्ध कराए जाने का प्रबन्ध कराया जाए। ध्यान रहे समाज के द्वारा धुतकारी हुई देश की इन बदनसीब बेटियों में काफ़ी संख्या उन भले घरों की लड़कियों की भी है जिनको बचपन में अपहृत करके ले जाकर, कभी वापस न लौटने के लिए, वहां पहुंचा दिया गया था।

आम जनता की राय जानने के लिए किये गए सर्वे में तो केवल इतना ही प्रश्न करना पर्याप्त होगा कि क्या वैश्यावृत्ति का पेशा समाप्त होना चाहिए और यदि नहीं तो आप ‘‘मां, बहन, बेटी या पत्नि‘‘ वाले रिश्ते में से किसके पास अपनी कामपिपासा को शान्त करने के लिए जाना चाहेंगे अथवा ‘‘मां, बहन, बेटी या पत्नि‘‘ में से किसको इस पेशे में भेजकर सहयोग करना चाहेंगे।

शराफ़त के चोले में छिपे हुए समाज के ठेकेदारों का चरित्र चित्रण करते हुए किसी शायर ने कहा हैः
ख़िलाफ़े शरअ तो शेख़ जी थूकते भी नहीं।
मगर अंधेरे उजाले यह चूकते भी नहीं।।
इस पापकर्म में ऐसे शरीफ़ लोगों की भागीदारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

Friday, April 15, 2011

बिगड़ा हुआ समाज Sharif Khan

ईश्वर ने हर चीज़ को नर और मादा के जोड़ों में पैदा किया है तथा दोनों के मिलन से सन्तानोत्पत्ति होती है और नस्ल चलती है। बच्चे चूंकि मादा जनती है इसीलिए शायद उसके आकर्षण के लिए नर को मादा के मुक़ाबले में ज़्यादा सुन्दर बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर देखें कि मोर मोरनी के मुक़ाबले में अधिक सुन्दर होता है। इसी प्रकार कबूतर कबूतरी से, शेर शेरनी से, नाग नागिन से आदि प्रत्येक जानदार में नर हमेशा मादा के मुक़ाबले में अधिक सुन्दर होता है। इंसानों पर भी यह बात लागू होना अनिवार्य है। इस तथ्य की रोशनी में यदि विचार किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मर्द को औरत के मुक़ाबले में अधिक सुन्दर बनाया गया है। यह बात इस तथ्य से भी साबित हो जाती है कि हमेशा औरतें ही सजनें संवरने की ओर ध्यान देती हैं, मर्द नहीं, क्योंकि सुन्दर चीज़ को सजाने संवारने की आवश्यकता ही नहीं है मर्दों को रिझाने के लिए सजने, संवरने के अलावा नाचने गाने का कार्य भी औरतें ही करती आई हैं ताकि दोनों ओर परस्पर आकर्षण बना रहे। औरतों में जो चीज़ मर्दों से बेहतर और उनको उच्चता प्रदान करने वाली है वह है करुणा, दया और ममता की भावना। सेवा, सत्कार और त्याग की भावना। क्षमा, बलिदान और संतोष की भावना। इन्हीं भावनाओं का अक्स जब चेहरे पर आता है तो वही उनके चेहरे का तेज तथा शर्म और हया उनका गहना बन जाता है। औरतों और मर्दों के बीच शारीरिक संरचना और क्षमता का जो भेद है उसके अनुरूप क़ायम की गई सामाजिक व्यवस्था में दिये गए अधिकार और कर्तव्यों के अनुसारं औरतों की सुरक्षा के साथ उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति की ज़िम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाल दी गई इससे बड़े सम्मान की कल्पना नहीं की जा सकती हालांकि उसके बदले में औरतें घरों की देखभाल और बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी को निभाती हैं जोकि उनकी शारीरिक संरचना और क्षमता के अनुकूल है। इस व्यवस्था के विपरीत जब औरतों ने घरों से बाहर निकल कर मर्दों के काम सम्भालने शुरू कर दिये और मर्दों ने ब्यूटी पार्लर जाकर सजना संवरना शुरू कर दिया तो समाज का ढांचा ही बिगड़ गया। इस प्रकार से पतन के रास्ते पर चलते हुए गिरावट की हद यह हो गई कि नर्तकियां जिस प्रकार से नाच गाना करके मर्दों का दिल बहलाने के साधन उपलब्ध कराती थीं (हालांकि यह भी शर्म की बात थी), उसी प्रकार से अब पतित समाज में मर्दों को नचाया जाने लगा। और जिस प्रकार से राज नर्तकियां हुआ करती थीं उसी प्रकार से अब राज नर्तक होने लगे और देश में सर्वोच्च सम्मान से नवाज़े जाने लगे। इस बात में अफ़सोस का पहलू यह है कि हमारे देश के नौजवानों का आदर्श ऐसे ही नाचने गाने वाले लोग हो गए जिन में स्टेज पर श्वसुर को बहू के साथ नाचने में कोई ऐतराज़ नहीं होता और न ही भाभी को देवर के साथ नाचने में लेशमात्र भी आपत्ति होती है बल्कि आपत्ति हो भी क्यों, किसी भी बुराई को बुराई में बुराई नज़र नहीं आया करती। अब आवश्यकता इस बात की है कि समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए बुद्धिजीवी वर्ग इस ओर ध्यान देकर पतन की राह पर चल पड़े समाज को सही राह पर लाने की रूपरेखा बनाएं ताकि अच्छे संस्कार से युक्त नई पीढ़ी जन्म लेकर देश को नई दिशा में ले जाने में सक्षम हो।

Wednesday, March 16, 2011

भारत में हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की कुन्जी Sharif Khan

लोकतन्त्र का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि जिस देश में यह क़ायम होता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होना वहां की व्यवस्था का अंग बन जाता है बहुसंख्यक समाज की संस्कृति धीरे धीरे पूरे देश में छा जाती है और भीड़ तन्त्र क़ायम हो जाता है। भारतवर्ष उपरोक्त का जीता जागता नमूना है जहां धर्मनिर्पेक्षता के नाम पर हिन्दू धर्मपक्षता क़ा बोलबाला है। आमतौर से विजित क़ौम विजेता क़ौम की संस्कृति व रीति रिवाज को अपना लेती है अथवा अपनाना पड़ता है परन्तु भारत में हिन्दू-मुस्लिम के बीच विजित और विजेता का सम्बन्ध न होते हुए भी केवल बहुसंख्यक और अलपसंख्यक होने के आघार पर ही हिन्दू संस्कृति को थोपा जा रहा है जोकि संविधान के विरुद्ध है और इसमें अफ़सोसनाक पहलू यह है कि इस्लाम की मूल शिक्षाओं को न समझने वाले मुस्लिम इसको स्वीकार करके इस्लाम की छवि को बिगाड़ने में सहयोग कर रहे हैं।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं।

1- यह कि, जब संविधान ने धर्मनिर्पेक्षता का सिद्धान्त लागू किया है तो किसी पुल के शिलान्यास में, सड़क के उद्घाटन में अथवा बिजलीघर आदि किसी भी सरकारी योजना के शुभारम्भ के अवसर पर नारियल तोड़ना, हवन का आयोजन अथवा इसी प्रकार के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान किये जाने का क्या औचित्य है?

2- यह कि, विद्यालयों के समारोहों और सरकारी संस्थानों में आयोजित कराए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सरस्वती वन्दना, मूर्ति या तस्वीर पर माल्यार्पण अथवा इसी प्रकार के धर्माधारित कार्य कराए जाने का क्या औचित्य है।

3- यह कि, किसी सरकारी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में ‘नटराज‘ आदि किसी देवी देवता की मूर्ति इनाम के रूप में दिये जाने का क्या औचित्य है।

इसके अलावा एक बात यह भी ग़ौर करने योग्य है कि, उपरोक्त उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किये गए आयोजनों में मुख्य अतिथि यदि मुसलमान हो तो उसका इस प्रकार के इस्लामविरुद्ध कार्य करने से इंकार देशद्रोह के रूप में देखा जाता है। हो सकता है कि इस्लाम की मूल शिक्षाओं का ज्ञान न रखने वाले कुछ मुसलमान भाई भी हमारी बातों से सहमत न हों जोकि हक़ीक़त को झुठलाने जैसा होगा।

इन तथ्यों पर आधारित बात कहने का मक़सद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना न होकर केवल यह बताना है कि इस प्रकार से मुसलमानों को धर्मविरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाना एक अजीब सी नफ़रत को जन्म देने वाला साबित होता है। यदि धर्मनिर्पेक्षता का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार उपरोक्त आयोजनों में किसी भी धर्म पर आधारित कार्यों पर रोक लगाकर इसको अपराध घोषित कर दे और मुसलमानों के द्वारा धर्मविरुद्ध कार्य किये जाने को देशभक्ति का मापदण्ड न बनाए और मुसलमानों को मुसलमान ही रहने दे तो यही छोटी सी दिखाई देने वाली बात लाज़मी तौर से हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा क़ायम करने की कुन्जी साबित होगी।

Saturday, March 5, 2011

गुरु शिष्य सम्बन्ध Sharif Khan

जिस प्रकार से कुम्हार अपनी कार्यकुशलता और क्षमता के अनुसार साधारण सी मिट्टी को ‘एक बहतरीन बर्तन का रूप देकर उपयोगी बनाता है ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को एक साधारण से इन्सान से महान व्यक्तित्व में परिवर्तित करने की ज़िम्मेदारी निभाता है। मिट्टी को बर्तन का रूप देने से पहले उसमें लचीलापन पैदा करने के लिए कुम्हार जिस प्रकार से उसे भिगोकर, दबाकर व कुचलकर तैयार करता है ठीक उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को आवश्यकता व बच्चों की सहनशक्ति के अनुसार यदि सज़ा दी जाती है तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। एक समय ऐसा था जब बच्चे को स्कूल में दाख़िल करते समय अभिभावक यह कहते थे कि, ‘‘मास्टरजी बच्चा आपके हवाले है इसकी हड्डी हमारी और मांस आपका।‘‘ उस दौर में स्कूल में बच्चों की पिटाई भी ख़ूब होती थी परन्तु शिकायत न पिटने वाले बच्चों को होती थी और न ही अभिभावकों को। शिक्षा ग्रहण करके वह बच्चे अच्छे संस्कार हासिल करके स्कूल से निकल कर देश के आदर्श नागरिक साबित होते थे और अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते थे। यदि राजनेता होने का सौभग्य मिलता था तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव रखने की कल्पना तक नहीं करते थे जिस से कि चरित्रहीनता को बढ़ावा मिलने का अन्देशा हो। यदि न्यायपालिका में प्रवेश मिलता था तो पूरी कोशिश होती थी कि अपराधी को सज़ा मिले और निरपराध व्यक्ति किसी प्रकार से भी प्रताड़ित न हो। प्रशासन में सेवा का अवसर मिलने पर मानवता को दाग़दार करने वाले कार्य अंजाम देने की कल्पना तक नहीं करते थे। मीडिया को निर्भीक और निष्पक्ष बनाने की बुनियाद भी उन्हीं लोगों की डाली हुई है।

मौजूदा दौर में जब से गुरु जी को एक अच्छी पगार लेने वाले नौकर के रूप में देखा जाने लगा है, तब से गुरु के द्वारा उद्दण्ड छात्र को डांटना तक एक नौकर का मालिक को बेइज्ज़त करने के रूप में देखा जाने लगा है और उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर पहले तो अभिभावक स्वयं वहशीपन का सबूत देते हैं तदुपरान्त मास्टरजी पर ग़ैर शाइस्ता इल्ज़ामात लगाकर उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और यदि मास्टरजी के दुर्भाग्य से छात्र अनुसूचित जाति का हुआ तो उन पर एस.सी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो जाता है।

एक कहावत है, ‘‘बे अदब बे नसीब, बा अदब बा नसीब‘‘। इस कहावत के अनुसार समाज में सर्वोच्च स्थान पाने के हक़दार गुरुओं को बेइज़्ज़त किये जाने के कारण पूरा देश बदनसीबी की आग़ोश में आ चुका है जिसके नतीजे में चरित्र पतन का यह हाल है कि समलैंगिकता जैसे घिनौने कार्य को क़ानूनी संरक्षण दिया जा रहा है। वैवाहिक व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण की बुनियाद है परन्तु लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाले गन्दे क़ानून के द्वारा बिना विवाह किये औरतों मर्दों को एक साथ रहने की छूट देकर सामाजिक ढांचे को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक ईसाई पादरी को उसके दो मासूम बच्चों के साथ साम्प्रदायिकता के जुनून में आकर ज़िन्दा जला देने वाले अपराधियों की दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी का अपराध न मानते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय द्वारा फांसी की सजा को उम्र क़ैद में बदल दिये जाने का मामला सब जानते ही हैं। इसके बाद भी क्या देश में न्याय प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। पुलिस और प्रशासन में भी ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की भरमार है जिनका गुरुओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं रहा इसीलिए शिक्षकों के किसी प्रदर्शन पर लाठी चार्ज तक कर देना आम सी बात हो गई है।

इन सब बातों का दर्दनाक पहलू यह है कि ऐसे ही संस्कारहीन छात्र शिक्षित होकर शिक्षक बनने लगे हैं। लिहाज़ा यह एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका समाधान बहुत कठिन है।

Thursday, February 24, 2011

पुलिस के साथ पूरी व्यवस्था का दागदार Sharif Khan

1 अप्रैल सन 2006 को उ.प्र. में सहारनपुर जिले के दग्डोली गांव निवासी चन्द्रपाल के पुत्र कल्लू के अपहरण में नामज़द उसी गांव के निवासी जसवीर तथा पास के गांव खजूरवाला निवासी गुलज़ार अहमद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। और फिर अपहरण व हत्या के जुर्म में पुलिस ने ऐसे पुख्ता सबूत जुटाए जिनके आधार पर 30 जनवरी 2009 को अदालत ने दोनो आरोपियों को अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। सज़ा के 9 माह बाद कल्लू के सही सलामत घर लौट आने पर 10 अक्टूबर 2009 को पुलिस के समक्ष दिये गए बयान के मुताबिक़ वह अपनी मर्जी से अपनी रिश्तेदारी में चला गया था तथा उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था।

यदि कल्लू घर न पहुंचकर पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया होता तो हो सकता है कि पुलिस उसको ज़िन्दा रहने के जुर्म में मार देती। क्योंकि जिस व्यक्ति का कत्ल होना पुलिस ने स्वीकार कर लिया हो और उसके कत्ल के जुर्म में कातिलों (बिना कत्ल किये) को सज़ा दिलवा चुकी हो, उसका ज़िन्दा रहना स्वंय में एक अपराध है।

इस घटना का दर्दनाक और मानवता को कलंकित करने वाला पहलू यह है कि एक समाचार पत्र में इस घटना के 14 माह बाद दिसम्बर 2010 में यह ख़बर इस तरह से छपी कि बिना कोई जुर्म किये सज़ा काट रहे दोनों बेक़सूर लोग अभी तक भी जेल से रिहा नहीं किये गए हैं।

दूसरा उदाहरण इस प्रकार है-
मई 2010 में मुज़फ्फ़रनगर में अजीत व अन्शु नामक प्रेमी-प्रेमिका घर से फ़रार हो गए। इसके बाद पुलिस ने अजीत के घरवालों से ज़बरदस्ती एक लाश की अजीत के रूप में शनाख्त करा दी और प्रेमी युगल के क़त्ल के जुर्म में प्रेमिका के भाई अनुज को हिरासत में लेकर जुर्म स्वीकार करा लिया। क़त्ल का जुर्म स्वीकार कराने के बाद अनुज को जेल भेजे जाने की कार्रवाई चल ही रही थी कि प्रेमी युगल ज़िन्दा वापस आ गया अतः अनुज को रिहा करना पड़ा। सोचने की बात यह है कि यदि प्रेमी युगल ज़िन्दा वापस न आया होता तो अनुज को जुर्म स्वीकार करने के कारण क़त्ल के अपराध में सज़ा दिया जाना निश्चित था।

एक और ताज़ा उदाहरण देखिए-
बुलन्दशहर ज़िले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले जागन पुत्र सूरज का विवाह लगभग 6 वर्ष पहले इसी ज़िले के गांव तेजगढ़ी निवासी प्रियंका उर्फ़ लाली से हुआ था। 9 जनवरी 2011 को अचानक प्रियंका ग़ायब हो गई और 14 जनवरी को बेटी से मिलने के लिए उसकी मां जब उसकी सुसराल पहुंची और बेटी को मौजूद न पाया और इत्तफ़ाक़ से इसी दिन सलेमपुर के पास के गांव मांगलौर में एक युवती के जले हुए शव के बरामद होने पर लड़की की मां ने उसके पति जागन के ख़िलाफ़ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी तथा जोड़तोड़ में माहिर पुलिस ने उसके तार जली हुई महिला की लाश से जोड़ते हुए ग़ायब हुई प्रियंका के पति जागन को पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया और जली हुई लाश के अवशेष को डी.एन.ए. की जांच के लिए भेज दिया। प्रियंका के अपने ही पड़ौस के गांव से ज़िन्दा बरामद होने पर दाग़दार पुलिस की कार्यशैली का मानवता को कलंकित करने वाली साबित होती है।

सबूत जुटाने के लिए पुलिस की कार्यपद्धति जो भी हो अथवा किसी अपराधी द्वारा किये गए अपराध को किसी बेक़सूर व्यक्ति के सर थोप कर उससे उस अपराध को स्वीकार करा लेना अपने आप में एक ऐसा कारनामा है जिसके बल पर एक ओर तो पुलिस अपने निकम्मेपन पर परदा डालने में सफल हो जाती है तथा दूसरी ओर सरकार की भी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। आरुषि का जब क़त्ल हुआ और पुलिस ने नौकर को ग़ायब पाया तो नौकर द्वारा ‘क़त्ल करके नेपाल को फ़रार हो जाने‘ का केस बना कर हल किया जाना लगभग सुनिश्चित था परन्तु सीढ़ियों पर ख़ून के धब्बे किसी के द्वारा देख लिये जाने पर पुलिस को ऊपर जाने का कष्ट करना पड़ा और वहां मिली नौकर की लाश ने मामला गड़बड़ कर दिया। इसके बाद केस सी.बी.आई के सुपुर्द करके सरकार ने उलझा दिया वरना अब तक तो उपरोक्त उदाहरणों की तरह से पुलिस कभी का इस केस को भी हल करके किसी बेगुनाह को फांसी के तख्ते तक पहुंचा चुकी होती। ध्यान रहे कि पुलिस के सिपाही हों या विवेचना अधिकारी या बड़े अधिकारी सब जिस समाज से आते हैं जज भी उसी समाज का उसी प्रकार से अंग हैं जिस प्रकार हम और आप हैं अतः अकेले पुलिस को दोषी ठहरा कर व्यवस्था के दूसरे अंगों के दोषी होने को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता।

Friday, February 4, 2011

Mosques are not safe in independent India आज़ाद हिन्दोस्तान में मस्जिदों का वजूद ख़तरे में Sharif Khan

6 दिसम्बर 1992 को विशिष्ट आतंकवादियों ने, हिन्दुत्व के नाम पर, धार्मिक जुनून में आकर सरकार की सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद करके जिस अराजकता का परिचय दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस बेबाकी से मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर, इन्साफ़ का जनाज़ा निकाल कर मुसलमानों के दिलों को छलनी किया था, अभी उसकी तकलीफ़ से हिन्दोस्तान का मुसलमान तड़प ही रहा था कि दिल्ली के जंगपुरा इलाक़े में स्थित नूर मस्जिद को डी.डी.ए. की शकल में सरकारी ग़ुण्डों ने अर्धसैनिक बलों की मदद से शहीद कर दिया। पहले सुबह सवेरे पूरे इलाक़े को छावनी के रूप में बदल दिया गया और फिर मस्जिद को इस अन्दाज़ में तेज़ी से शहीद करके हाथों हाथ उसका मलबा साफ़ कर दिया गया मानों वह मस्जिद मस्जिद न होकर कोई बम का गोला हो और यदि कुछ अरसे तक यह क़ायम रह गई तो देश की सुरक्षा ख़तरे में न पड़ जाए।

ग़ौर करने की बात यह है कि आजकल हर शहर और हर इलाक़े में मन्दिरों की बाढ़ सी आई हुई है। उनके बनाने पर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है और न ही हमारा मक़सद इस बात की खोज करना है कि यह मन्दिर जायज़ जगह पर बने हैं अथवा नाजायज़ पर परन्तु जब नाजायज़ हरकत शासन और प्रशासन की निगरानी में खुलेआम की जा रही हो और निर्भीकता व निष्पक्षता का दम भरने वाली मीडिया भी उधर से दृष्टि फेर ले तो एक अनजानी सी टीस हर भावुक व्यक्ति के दिल में होना लाज़मी है। उदाहरण के तौर पर पुलिस स्टेशनों में, सार्वजनिक पार्कों में तथा सरकारी विभागों में जो मन्दिर बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं उनका क्या औचित्य है? इस प्रकार से बनाए गए मन्दिरों के नाजायज होने में जब शक की कोई गुन्जाइश ही नहीं है तो फिर इनको हटाने और भविष्य में ऐसी हरकत की रोकथाम करने की क्यों कोई योजना नहीं बनाई जाती?

'मस्जिद तोड़ो अभियान‘ के समर्थकों को इस बात की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि किसी मस्जिद में अज्ञानता वश चोरी की बिजली इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से शरीयत के जानकार लोग एतराज़ कर देते हैं और उस ग़लती का सुधार करा दिया जाता है। इसी प्रकार से बिना इजाज़त लिये किसी के पेड़ से काटी गई लकड़ियों से गर्म किया हुआ पानी भी मस्जिद में प्रयोग के लायक़ नहीं होता। मुसलमानों में जो लोग शराब बनाने या बेचने आदि का रोज़गार करते हैं अथवा खुलेआम ऐसा धंधा करते हैं जो इस्लामी शरीअत में हराम है तो उन लोगों के द्वारा दिया गया धन मस्जिद के किसी काम में भी लगाये जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। सोचने की बात यह है कि नाजायज़ साधनों के इस्तेमाल तक की भी जहां इजाज़त न हो तो यह कल्पना करना मूर्खता है कि मस्जिद किसी नाजायज भूमि पर बनाई गई होगी।

मन्दिर बनाए जाने के बारे में सनातन धर्म में क्या निर्देश हैं, इस बात की जानकारी चूंकि मुझे नहीं है अतः इस बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा परन्तु धर्म के जानकार लोगों से इस बात का आह्वान करने में कोई हर्ज नहीं है कि वह यह देखें कि अनुचित भूमि पर अथवा अनुचित साधनों को प्रयोग में लाकर बनाए गए मन्दिरों में क्या पूजा आदि कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर किस प्रकार की कार्य योजना बनाई जाए यह एक गम्भीर विचारणीय विषय है और इस पर हिन्दू धर्माचार्यों को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

Saturday, January 1, 2011

भारत में इस्लामी शासन व्यवस्था सभी समस्याओं का एकमात्र हल-1 Sharif Khan

सारा संसार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में बंटा हुआ है। कहीं कम्युनिज़्म पर आधारित शासन यवस्था है तो कहीं सोशलिज़्म अपनाया हुआ है। इसी प्रकार से कुछ देशों में इस्लामी निज़ाम क़ायम है तो कहीं डिक्टेटरशिप है। किसी भी देश में व्याप्त अशान्ति, अराजकता और भ्रष्टाचार को मिटाने और देश की उन्नति के लिए प्रत्येक राजनैतिक दल को यह हक़ हासिल है कि देश हित में एक बेहतर शासन व्यवस्था कायम करने का आह्वान करे। जिन लोगों ने कम्युनिज़्म को अच्छा समझा और देश में वही व्यवस्था लागू करना चाही तो उनके देशभक्त होने में शक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विभिन्न राजनैतिक दल उभर कर वजूद में आए। आर.एस.एस. जनित दलों ने हिन्दू राष्ट्र का नारा दिया और यदि उनके द्वारा इस प्रकार की मांग न की गई होती तो निश्चित रूप से उनके देश के प्रति प्रेम को शक की दृष्टि देखा जाता परन्तु बिना किसी घोषणा पत्र(संविधान) के किसी राजनैतिक व्यवस्था के लागू करने की मांग करना जनता को गुमराह करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

जब कोई मुसलमान इस्लामी शासन व्यवस्था की बात कहता है तो सबसे बड़े मुस्लिम देश पाकिस्तान की मिसाल सामने आ जाती है जबकि पाकिस्तान में इस्लामी शासन न होकर भ्रष्ट मुसलमानों का शासन है जो कि इस्लाम के नाम पर कलंक जैसा है। पाकिस्तान गु़ण्डागर्दी, चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार में हमारे देश से किसी प्रकार से भी कम नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी शासन व्यवस्था की बात कहने वालों को आतंकवादी कहकर गोलियों का निशाना बना दिया जाता है जबकि हमारे देश में मुसलमानों की कोई भी मांग न होने के बावजूद सिर्फ़ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि वह मुसलमान हैं। इसके लिए गुजरात का उदाहरण देना पर्याप्त है और अब तो बाबरी मस्जिद भी भारत के इन्साफ़ को मुंह चिढ़ा रही है।

किसी देश में शासन का अच्छा और बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का समाज भय मुक्त हो, बिना किसी भेद भाव के सबको मुफ़्त न्याय मिले तथा न्याय मिलने में देरी न हो। इसके लिये ज़रूरी है कि देश की जनता और शासक वर्ग दोनों समान रूप से क़ानून का सम्मान करें तथा क़ानून की गिरफ़्त में आने पर दोनों ही सामान्य अपराधी की भांति अदालत के सामने पेश किये जाएं। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (सही मार्ग पर चलने वाले ख़लीफ़ा) में से एक हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु तआला अनहु) के बारे में गांधी जी का यह कहना कि ‘‘मैं हिन्दोस्तान में ऐसी शासन व्यवस्था चाहता हूं जैसी हज़रत उमर (रज़ि०) की थी‘‘ भारत के प्रति देशभक्ति और लगाव को ज़ाहिर करने के लिए पर्याप्त है। शासन व्यवस्था बदलकर गांधीजी की इच्छानुसार लागू करने में जो रिस्क-फ़ैक्टर है उसको बयान करने के लिए उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के एक मन्त्री का अपने देश के बारे में दिया गया बयान पेश किया जा सकता है। उन मन्त्री महोदय ने कहा था कि यदि पाकिस्तान में इस्लामी शासन व्यवस्था क़ायम हुई तो बहुत सारे लोगों के हाथ काट दिये जाएंगे। ध्यान रहे कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। हमारे देश का हाल उससे भी बुरा है क्योंकि यदि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी तादाद में लोगों की बलात्कार के जुर्म में पत्थर मार मार कर जान ले ली जाएगी जिनमें आम जनता के साथ बहुत से चहीते नेताओं के वजूद से देश की पवित्र धरती पाक हो जाएगी। हमारे देश में एक सज्जन ने एक वयोव्द्ध नेता पर आरोप लगाया है कि वह उन नेताजी से पैदा हैं। जब आरोप सिद्ध करने के लिए नेताजी का डी.एन.ए. टैस्ट कराने की बात आई तो नेताजी ने इसका विरोध किया। उनका विरोध करना ही दोष सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आय से अधिक सम्पत्ति वास्तव में अमानत में ख़यानत या ग़बन के मामले हैं जिनमें अनगिनत नेता व अधिकारी आरोपित हैं परन्तु समाधान शायद इसलिये नहीं निकल पा रहा है क्योंकि समाधान निकालने वालों को यदि कुरेदा गया तो उनको भी इसी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा जिससे पूरा मामला ही चैपट हो जाने के अन्देशे से इंकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी शासन व्यवस्था में इन सभी की सम्प्त्ति ज़ब्त करके इनको पदमुक्त कर दिया जाएगा और इनकी जगह ईमानदार लोगों को नियुति मिल जाएगी। पुलिस विभाग के साथ यदि इन्साफ़ किया गया तो इतने लोग घर बैठा दिये जाएंगे कि उनकी जगह होने वाली नई भरती से देश की बेरोज़गारी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी यह निश्चित है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और बेरोजगार बाक़ी रहे तो उनके रोज़गार का प्रबन्ध तो केवल न्यायपालिका से ही हो जाएगा। क्योंकि जजों के नीचे बैठे हुए कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए असानी से पकड़ कर दण्डित किया जा सकता है।

ऐसी शासन व्यवस्था के लागू किये जाने का आह्वान गांधीजी की तरह हमारे देश के हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो देश के प्रति लगाव और हमदर्दी रखता हो ताकि हमारा देश सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ विश्व नायक होने के गौरव को प्राप्त कर सके।